प्रत्याशियों के खिलाफ यदि कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो मतदान के दो दिन पूर्व घोषणा करनी होगी

प्रत्याशियों के खिलाफ यदि कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो मतदान के दो दिन पूर्व घोषणा करनी होगी

उदयपुर, 15 अप्रेल 2019 भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले किसी प्रत्याशी के खिलाफ यदि पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज है, कोर्ट में विचाराधीन है या सजा मिली है तो उसे यह जानकारी तीन अलग-अलग तारीखों में मीडिया में प्रकाशित करवा कर सार्वजनिक करनी होगी।

 

प्रत्याशियों के खिलाफ यदि कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो मतदान के दो दिन पूर्व घोषणा करनी होगी

उदयपुर, 15 अप्रेल 2019 भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले किसी प्रत्याशी के खिलाफ यदि पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज है, कोर्ट में विचाराधीन है या सजा मिली है तो उसे यह जानकारी तीन अलग-अलग तारीखों में मीडिया में प्रकाशित करवा कर सार्वजनिक करनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती आनंदी ने बताया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी आमजन को भी होनी चाहिए इसके लिए उसे मुकदमे की जानकारी अखबार व टीवी चैनल में प्रकाशित प्रसारित करवानी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है कोर्ट में विचाराधीन है या उसे दोषी मानकर सजा हो चुकी है तो इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मतदान के 2 दिन पूर्व तक दैनिक समाचार पत्र में या टीवी चैनल के जरिए सार्वजनिक करनी होगी।

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प्रत्याशी आपराधिक मुकदमा संबंधी जानकारी अपने राजनैतिक दलों को भी देंगे। जिसे राजनीतिक दलों को भी मतदान खत्म होने के 8 घंटे पहले तक तीन अलग-अलग तारीखों में अपनी वेबसाइट के जरिए प्रकाशित करना होगा।

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