कनिष्ठ लिपिक भर्ती पर हटा कोर्ट स्टे


कनिष्ठ लिपिक भर्ती पर हटा कोर्ट स्टे

2013 में कनिष्ठ लिपिक में चयनित हुए उदयपुर संभाग के 186 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की आस

 
junior clerk

उदयपुर 6 अक्टूबर 2022 । राज्य सरकार द्वारा 2013 में निकाली गई कनिष्ठ लिपिक की भर्ती पर कोर्ट से स्टे के बाद इसको रोक दिया गया था। लेकिन अब करीब 9 साल के बाद भर्ती से रोक हटने के बाद 2013 में कनिष्ठ  लिपिक में चयनित हुए उदयपुर संभाग के 186 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की आस फिर से जगी है और इस बार दीपावली पर उन्हें नौकरी के रूप में तोहफा भी मिलने की उम्मीद है। 

गुरुवार को जिला परिषद सभागार में और जिला परिषद् के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। जिसके बाद अधिकारियो ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। दूर दराज इलाकों से आए अभ्यर्थियों के लिए जिला परिषद के बाहर टेंट और पानी की भी व्यवस्था भी गई।

जानकारी के अनुसार 2013 में पंचायती राज विभाग में कुल 987 पोस्टें थी जिसमे से 618 पोस्टों के लिए भर्ती निकाली गई थी लेकिन 2013 में ही कोर्ट के आदेशो के बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगादी गई थी। 9 सालों के बाद रोक हटने के बाद पदों को रिवाइज किया जाकर इन 987 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की है। 

इसी रिविजन के बाद उदयपुर में 186 पोस्ट उदयपुर में रिक्त है, जिनको भरने के लिए आवेदन गुरूवार को आमंत्रित किये गए जिसमें 477 अभियार्ती जो की सभी या तो मनरेगा में या संविदा पर 2013 के पहले से काम कर रहे थे वो अगले दो दिन में आवेदन करेंगें और इनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।  

इन पोस्टों के लिए आवेदन करने के लिए नियम 2013 में बनाये गए नियम ही है उनमे कोई तबदीली नहीं की गई है। अधिकारीयों ने बताया की इस के लिए सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट अदि दस्तावेज देखे जाएंगे। 18 अप्रेल 2013 को ये स्टे लगाया गया था। अधिकारीयों ने बताया की सत्यापन की प्रक्रिया के बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और 20 अक्टूबर तक इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग मिल जाएगी। ज़िला परिषद् के अधिकारीयों ने बताया की चयनित अभियार्थी ग्राम पंचायत और ग्राम समितियों में काम करेंगे जिस से पंचायतों के काम गतिवान हो जाएंगे। 

हाईकोर्ट ने जुलाई 2013 में लगाई थी रोक

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने कुल 19515 पदों के लिए 2012 में हर ग्राम पंचायत के लिए 2-2 कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति पर घोषण की थी।  जिसके बाद. इसके चलते अभियार्थियों को सीनियर सेकेंडरी में प्राप्त मार्क्स का 70% वेटेज तथा अनुभव के अनुसार बोनस अंक भी देने थे। इसमें नरेगा, सर्वशिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, जलग्रहण, में कार्यरत संविदा एवं प्लेसमेंट एजेंसियों के तहत कार्यरत कार्मिकों को अनुभव पर बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया था। एक वर्ष अनुभव वाले को कम से कम 10 अंक और तीन वर्ष तक अनुभव वाले को 30 अंक बोनस के रूप में देने का बात कही थी। भर्ती में चयन के बाद वर्ष 2013 में ही 7755 अभ्यर्थियों ने कार्यग्रहण कर लिया था। इस बीच हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 3013 को भर्ती पर रोक लगा दी।

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