बांसवाड़ा-18 मार्च 2024 की प्रमुख खबरे


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News-आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित

बांसवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव- 2024 एवं विधानसभा उपचुनाव-2024 (165-बागीदौरा) के अन्तर्गत निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार 16 मार्च-2024 को निर्वाचन संबंधी जारी घोषणा (आचार संहिता) के संदर्भ में रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. इन्द्रजीत यादव अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित किये जाने तथा होम वोटिंग हेतु समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला कलक्टर डॉ. इन्द्रजीत यादव के साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल, एनआईसी से नवाब फौजदार एवं बीजेपी से योगेश दिवाकर सहित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक मेें विधानसभा बागीदौरा के उपचुनाव के साथ लोकसभा चुनाव करवाये जाने को लेकर पोलिंग एजेन्ट एवं काउंटिंग एजेन्ट अलग-अलग नियुक्त किये जाने, मतदाता सूचियों का पुनः सत्यापन करवाकर वंचित मतदाताओं को जुड़वाने हेतु आग्रह किया गया वहीं आगामी चुनाव हेेतु स्थापित किये जाने वाले सहायक मतदान केन्द्रों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।

बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला द्वारा चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा जिले में शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करवाने का आश्वासन दिया गया।

जिला निर्वावन अधिकारी डॉ. यादव ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता एवं धारा 144 प्रभावी हो गई है। 24 घंटे के भीतर राजकीय सम्पत्ति का पूर्व में उपयोग की गई सामग्री हटान, राजकीय वाहनों के दुरूपयोग को तुरंत रोकने एवं व्यय निरूपण पर तत्काल रोक की कार्यवाही जाएगी। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की आचार संहिता में वर्णित निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया। 

इसी के साथ बैठक में निर्वाचन व्यय से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के बारे में भी सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि नोमिनेशन से पूर्व उम्मीदवारों को पृथक से किसी भी बैंक में खाता खुलवाना होगा एवं समस्त व्यय इसी खाते से होगा। प्रत्येक राजनैतिक दल अपने उम्मीदवार के लेखा व्यय हेतु एक व्यक्ति नियुक्त करें जोे उम्मीदवार द्वारा व्यय किये गये समस्त वाउचरवार लेखा संधारण कार्य करें।

बैठक में बताया गया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी, वीएसटी एवं एटी की नियुक्ति कर गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एफएसटी टीमें गठित की गई हैं। सभी टीमों को सक्रिय रहने की जानकारी प्रदान की गई। एफएसटी टीम द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों और सम्बद्ध शिकायतों के सभी मामलों पर कार्यवाही करेगी जिसमें डाराने, धमकाने, असामाजिक तत्वों, मदिरा, हथियार एवं गोला-बारूद, भारी मात्रा में नगदी को लाने व ले जाने आदि की शिकायतों पर कार्यवाही करेगी। एसएसटी टीम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य मार्गों पर चैक पोस्ट स्थापित रहेंगे एवं अपने क्षेत्र में शराब, रिश्वत की वस्तुएं या भारी मात्रा में नगदी, हथिया एवं गोला-बारूद लाने एवं लेे जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नजर रखेगा और टीम द्वारा जांच किये जाने पर सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाएगी। 

वीवीटी टीम द्वारा विडियो रिकार्डिंग में से विडियो अवलोकन दल इन-हाउस सीडी तैयार करेंगे तथा किसी बाहरी एजेन्सी को सम्पादन अथवा अन्य प्रयोजनार्थ नहीं सौपी जाएगी। वीएसटी टीम द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाली जनसभा, मिटिंग, रैली आदि की इस प्रकार विडियोग्राफी करेगी जिससे उस रैली, जनसभा में होने वाले समस्त खर्चों को विडियोग्राफी के माध्यम से देखा जा सके। एटी टीम  द्वारा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले व्ययों का ब्यौरा विडियो अवलोकन दल से प्राप्त करेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी का सेडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर संधारित करेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजैनतिक दलों के प्रतिनिधियों को सी-विजिल मोबाइल एप, वीएचए (वोटर हेल्प लाइन एप), सक्षम ईसीआई (नाउ यूअर कन्डीडेट) एप इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं ऐप को इन्टॉल करने हेतु अवगत कराया। भारत निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल हेल्प लाइन टाल फ्री नंबर 1950 के बारे में भी विस्तृत जानकारी देकर अधिकाधिक उपयोग किये जाने और शत-प्रतिशत मतदान हेतु मतदाताओं को प्रोत्साहित करने अवगत कराया गया।

उन्होंने बताया कि जिले में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8 महिला कार्मिक संचालित मतदान केन्द्र, 8 युवा कार्मिक संचालित मतदान केन्द्र एवं 1 पीडब्ल्यूडी कार्मिक संचालित मतदान केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। 

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल ने आचार संहिता के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की बिन्दुवार विस्तृत जानकारी दी। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलए की लिस्ट उपलब्ध कराने निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि प्रचारक सामग्री के प्रिटिंग की दरें निर्धारित की जा चुकी है। मतदान केन्द्र के 100 मीटर व 200 मीटर की परिधि के भीतर होने वाली वार्यवाही की विस्तृत जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एएमएफ व ईएमएफ की व्यवस्था करवा दी गई है। होम वोटिंग के लिए फॉर्म 12-घ के बारे में जानकारी दी जिसमें 85 प्लस पीडब्ल्यूडी वोटर को सुविधा उपलब्ध कराने की जानकारी दी। प्रचार-प्रसार हेतु वाहन रैली, सभा, रोड शो स्वीकति हेतु संबंधित आरओ से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

News-मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीसी के माध्यम से दिये दिशा-निर्देश

बांसवाड़ा। लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत रविवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर ने वीसी के माध्यम से बैठक लेकर चुनाव प्रक्रिया संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

बैठक में एनआईसी के वीसी कक्ष में संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन आईजी पुलिस एस. परिमला, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक गोयल, जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, स्वीम प्रकोष्ठ प्रभारी वी.सी. गर्ग, उपखंड अधिकारी रामचन्द्र खटिक, उदयसिंह, राहुल आचार्य सहित चुनाव से जुुड़े अधिकारी व कार्मिक मौजूद थे।

News-जिला स्तरीय निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ से संबंधित अन्य एजेन्सी/विभागों की समन्वयात्मक बैठक आयोजित

बांसवाड़ा। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा आम चुनाव एवं विधानसभा उपचुनाव-2024 (165-बागीदौरा) के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अनुवीक्षण प्रकोष्ठ से संबंधित केन्द्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अन्तर्विभागीय सामांजस्य के उद्देश्य को लेकर रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. इन्द्रजीत यादव की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में समन्वयात्मक बैठक आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में सभी आगन्तुकों का स्वागत किया गया तथा निर्वाचन प्रक्रिया में व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के गठन के उद्देश्य की जानकारी देते हेतु अनुज्ञेय व्यय उनके नियामानुसार लेखांकन तथा अवैधानिक व्यय एवं इसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी दी गई।

बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों, प्रतिनिधियों को चुनाव के दौरान कार्यवाही, समन्वय के तहत आयकर विभाग को नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर सूचना भिजवाने, किसी भवन में बड़र मात्रा में नकदी व मूल्यवान वस्तुओं की मौजूदगी के संदेह की स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी की सूचना पर नियमानुसार कार्यवाही करने, व्यय संवेदनशील पॉकेट्स पर कड़ी निगरानी रखने, अवैध रूप से नकद परिवहन पर निगरानी रखने, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कम्पेडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेन्डीचर मॉनिटरिंग अगस्त, 2023 के एनक्सर बी11, सी5, जी1 एवं विभाग से संबंधित दिशा-निर्देश की पालना सुििनश्चत करने के निर्देश दिये गये।

इसी प्रकार केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर/वाणिज्यिक कर विभाग को नियंत्रण कक्ष की स्थापना एवं इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को भिजवाने, अवैध सामानों के परिवहन पर निगरानी व अवैध सामग्री वितरण की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत कार्यवाही करने व अत्यधिक मात्रा में सामग्री के स्टॉक की जांच करने, फीबाइस के विवरण पर लगातार मॉनिटरिंग करने एवं मतदान के 72 घंटे पूर्व निगरानी को अधिक सुदृढ करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं आबकारी विभाग को नियंत्रण कक्ष की स्थापना व उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को भिजवाने, अवैध शराब के वितरण पर प्रभावी नियंत्रण एवं इनके जब्ती की कार्यवाही व दैनिक पर्यवेक्षण करने, शराब की आपूर्ति करने वाले गोदामों पर 24 इन्टू 7 सीसीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षा बलों द्वारा समुचित गिरानी सुनिश्चित करने तथा आपूर्ति परिवहन के रजिस्टर का संधारण व नियमित निरीक्षण किये जाने, शराब की दुकानों पर होने वाली बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाने व अधिक बिक्री वाली दुकानों की सघन जांच किये जाने, पर्चियों के आधार पर किसी व्यक्ति, संस्था को शराब वितरित न हो कि सुनिश्चितता करने, व्यय संवेदनशील पॉकेट्स पर विशेष निगरानी रखने, मतदान के 72 घंटे पूर्व निगरानी कार्य को अधिक सृदृढ करने और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कम्पेडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेन्डीचर मॉनिटरिंग अगस्त, 2023 के एनक्सर बी 12, सी 3, सी 6, डी 13 एवं विभाग से संबंधित दिशा-निद्रेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

इसी प्रकार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को समाचार पत्रों में निर्वाचन संे सबंधित प्रकाशित समाचारों एवं विज्ञापनों की निगरानी रखने एवं आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 ए की पालना सुनिश्चित करने, यसेशल मीडिया पर पूर्ण निगरानी रखने, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलो में समाचार पत्रों की निगरानी करने, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कम्पेडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेन्डीचर मॉनिटरिंग अगस्त, 2023 के एनक्सर बी 16, डी 2 एवं विभाग से संबंधित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तरह अग्रणी बैंक अधिकारी को जिले के समस्त बैंक व उनकी शाखाओं की सूची मय सम्पर्क उपलब्ध कराने, किसी खाते में अनयूजअल/सस्पेनसियस ट्रांसजेशन की सूचना प्रतिदिन भिजवाने, एटीएम केश वैन की सूची भिजवाने, जिले के सभी बैंकों, पोस्ट ऑफिस को निर्देशित करना कि अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रयोजनार्थ खाता खोलने एवं जमा/आहरण हेतु प्राथमिकता/समर्पित काउन्टर सेवाएं प्रदान करने, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कम्पेडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेन्डीचर मॉनिटरिंग अगस्त, 2023 के एनक्सर डी 12,ई 7, जी 2 एवं विभाग से सबंधित दिशा-निर्देश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

इसी तरह नार्कोटिक्स विभाग/परिवहन विभाग/रेलवे सुरक्षा बल को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के उद्देश्य से विभिन्न वस्तुओं/प्रतिबंधित सामग्री/मादक पदार्थों आदि अवैध परिवहन व वितरण पर निगरानी रखने, अवैध सामग्री पाए जाने की स्थिति में संबंधित एजेन्सी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही हेतु अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषे गोयल ने समस्त नोडल अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिये, आबकारी विभाग को अवैध शराब वितरण व सीमावर्ती राज्यों से आने वाली अवैध शराब की निगरानी हेतु पुलिस विीााग के साथ समन्वय स्थापित करने एवं अग्रिम बैंक के नोडल अधिकारी को संदेहास्पद लेने देन की सूचना आयकर विभाग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को समय पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

बैठक के अन्त में अध्यक्ष द्वारा समस्त विीााग को आगामी चुनाव के संदर्भ में की जाने वाली विभागीय कार्यवाही एवं अग्रिम तैयाी की जानकारी शीघ्र भिजवाने के साथ निर्धारित प्रारूपों में वांछित सूचनाएं नियत समय पर प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये गये।

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