अब नए वाहनो के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी राज्यों में नए नियम लागू किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई भारत सीरीज लांच की है। लकेसिटी में भी भारत सीरीज़ का ट्रेंड बढ़ने लगा है । इसके तहत देशभर में नए वाहनों में नंबर प्लेट बीएच सीरीज अर्थात भारत से शुरू हाेगी। इसके तहत अब वाहन स्वामी नए वाहनों का बीएच सीरीज में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
डेढ़ साल पहले लॉन्च हुई इस स्कीम में उदयपुर संभाग में अब तक 536 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पीएल बामणिया का कहना है की संभाग में उदयपुर बड़ी सिटी होने से यहाँ सर्वाधिक बीएच सीरीज के रजिस्ट्रेशन हुए है। इसका कारण उदयपुर में केंद्र सरकार के अधिकारी ज्यादा होना है। वहीं, यहाँ बिज़नेस के लिए कई स्टेट में लोग आते-जाते रहते है। इस कारण यहाँ रजिस्ट्रेशन की ज्यादा संख्या है।
संभाग के अन्य ज़िले रजिस्ट्रेशन में काफ़ी पिछड़े हुए है। अब तक सबसे ज्यादा 488 वाहनों का रजिस्ट्रेशन उदयपुर जिले में हुआ है। सलुम्बर में अब तक कोई रजिस्ट्रेशन नही हुआ है।
परिवहन विभाग के अधिकारियो के अनुसार बीएच सीरीज के नम्बरों के लिए स्टेट और सेंट्रल के कर्मचारी अप्लाई कर सकते है । साथ ही बड़ी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारी भी इस सीरीज के नंबर ले सकते है। कंपनी के देश के चार से पांच स्टेट में यूनिट होना अनिवार्य है। बीएच सीरीज नंबर लेने वालों को प्रदेश में मोटरसाइकिल टैक्स में छुट दी जा रही है।
ऐसी हाेगी वाहनों की बीएच नंबर प्लेट और उसका रंग
बीएच सीरीज नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की हाेगी। इसमें सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से नंबर अंकित हाेगा। नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआात अंग्रेजी के बीएच अक्षराें से हाेगी। इसके बाद जिस साल वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके अंतिम दाे अंक हाेंगे। फिर आगे का नंबर हाेगा। नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआात अंग्रेजी के बीएच अक्षराें से हाेगी।
भारत सीरीज में राेड टैक्स 10 लाख से कम के वाहनों में 8 प्रतिशत, 10 से 20 लाख के वाहनों में 10 प्रतिशत और 20 लाख के वाहनों में 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा। अगर इसमें डीजल वाहन है तो उनमें अतिरिक्त 2 प्रतिशत टैक्स अधिक लगेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 प्रतिशत टैक्स कम लगाया जाएगा।
यह है फ़ायदा :-
इस सीरीज का सबसे अधिक फायदा यह है कि नौकरी व काम धंधे के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जाने पर इस नंबर के वाहन मालिकों को नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं हाेगी। वाहन खरीदने और बेचने में एनओसी नही लेनी पढ़ती है। इस व्यवस्था के तहत बीएच सीरीज वाले वाहन पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही दूसरे राज्य में आसानी से अपना वाहन चला सकेंगे।
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