जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) ने जारी की लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्वयन की गाईडलाईन


जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) ने जारी की लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्वयन की गाईडलाईन

कन्टेनमेंट जोन और कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में लॉकडाउन 4.0 की छूट का नहीं मिलेगा फायदा   
 
जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) ने जारी की लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्वयन की गाईडलाईन
राजस्थान में 18 से 31 मई 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्वयन के लिए उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) ने विस्तृत गाईडलाईन जारी की है।

उदयपुर, 19 मई 2020। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लागू किए गए लॉकडाउन को 31 मई 2020 तक आगे बढ़ा दिए जाने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा 17 मई को जारी गाईडलाईन के अनुसरण में राजस्थान में 18 से 31 मई 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्वयन के लिए उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) ने विस्तृत गाईडलाईन जारी की है।

मुख्य तथ्य यह है की लॉकडाउन 4.0 में मिलने वाली छूट का फायदा कन्टेनमेंट जोन और कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में नहीं मिलेगा। उल्लेखनीय है की उदयपूर नगर निगम क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जा चूका है, वहीँ शहर के अधिकतम हिस्से और जिले के कुछ क्षेत्र कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में आते है अतः  कन्टेनमेंट जोन और कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में लॉकडाउन 4.0 की छूट का फायदा शहर और जिले के अधिकांश क्षेत्रो को नहीं मिलेगा फायदा।   

उन्होंने बताया कि ये गाईडलाईन कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा एवं सावधानियों तथा आजीविका सुनिश्चित करने हेतु राज्य में आर्थिक गतिविधियों को पुनः प्रारम्भ करने के दोहरे सिद्धान्तों पर आधारित है।  

31 मई तक लागू रहेंगे प्रतिबन्ध

जिला कलक्टर ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध तथा सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

ये नियम निम्न पर लागू नहीं होगें

पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो सक्रिय फिल्ड ड्यूटी पर है। चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा/पेरा मेडिकल स्टॉफ (राजकीय/निजी) पारी/ आपातकालीन ड्यूटी पर, आई.टी और आईटीईएस कम्पनियों का स्टाफ (रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन/पुलिस से प्राप्त करना होगा)।चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये। दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ (रात्रि यात्रा पास के साथ) ट्रक/माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे हों, का आवागमन।

अनुमत कार्यस्थल 6 बजे बंद करने होंगे

आदेशानुसार सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। विशेष परिस्थिति में इस समय पश्चात खोलने हेतु जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। परन्तु यह समय सीमा निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रियाँ। रात की पारी वाली फैक्ट्रियाँ। निर्माण गतिविधियाँ (भीषण गर्मी की अवधि में)

इसके लिए यह शर्त रहेगी कि इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक या स्टाफ सड़क पर नहीं आएगा तथा वर्णित प्रक्रियानुसार पारियों का अंतराल रखा जाएगा।

ये गतिविधियाँ निषिद्ध रहेंगी

आदेशानुसार घरेलू चिकित्सा सेवाएं/घरेलू एयर एम्बुलेन्स/ सुरक्षा उद्देश्यों या भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत अन्य उद्देश्यों को छोड़कर यात्रियों के लिए घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा। मैट्रो रेल सेवाऐं, सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगें। शैक्षणिक संस्थाओं में ऑनलॉईन / डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य/पुलिस/ सरकारी कर्मचारियों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में लिए गए होटल्स एवं आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी होटल एवं आतिथ्य सेवाऐं एवं बस डिपों, रेल्वे स्टेशन एवं हवाई अड्डों पर कैंटीन भी बंद रहेंगे। सभी सिनेमा  हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्पोर्ट्स कॉम्पेलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक/राजनैतिक/ खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। पान गुटका तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

कंटेनमेंट जोन के अलावा निम्न गतिविधियां अनुमत होगी

  • स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउण्ड खुल सकते हैं, तथापित क्लब हाउस व समान सुविधाऐं नहीं खुलेगी एवं दर्शकों को अनुमत नहीं होगी। रेस्टारेंट भोजनालय, मिठाई की दुकाने टेक-अवे एवं होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे एवं परिसर के अंदर किसी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी।
  • निम्नांकित प्रतिबंधों के साथ समस्त दुकानें खोली जा सकेंगी। दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को कोई विक्रय नहीं किया जायेगा जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर परिणाम स्वरूप जुर्माना, दुकान बन्द या कानूनी कार्यवाही की जायेगी। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम6 फीट- “दो गज की दूरी”) की पालना की जाएगी। इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। एक समय पर छोटी दुकान पर दो से अधिक एवं बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।
  • मॉल्स में स्थित दुकानें इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित नाई की दुकाने, सेलून एवं ब्यूटी पार्लर इत्यादि खुल सकेंगे।

ये प्रावधान भी लागू होंगे

  1. आदेशानुसार अनिवार्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडकर, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूगणता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
  2. विवाह संबंधी समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। समााजिक दूरी की अनुपालना की जाएगी एवं अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इनमें से किसी का भी उल्लंघन करना एक अपराध होगा और भारी जुर्माने से दण्डनीय होगा।
  3. अन्तिम क्रियाकर्म/अन्तिम संस्कार में सामाजिक दूरी की पालना की जाएगी और 20 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
  4. सरकारी कार्यालय - महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यों से जुड़े हुए विभाग/कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ, अन्य कार्यालय अधिकारियों की पूर्ण क्षमता तथा 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ, शेष स्टाफ वर्क फ्रॉम होम के आधार पर।
  5. वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठान - आवश्यकतानुसार के अनुसार स्टाफ तथापि वर्क फ्रोम होम को प्रोत्साहित किया जावे।
  6. अन्य निजी कार्यालय में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ, शेष स्टाफ वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्यरत रहेंगे वहीं सार्वजनिक व सामुदायिक पार्क बंद रहेंगे।
  7. आदेशानुसार परिवहन के तहत कोई वाणिज्यिक यात्री वाहन (बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा) आदि) अनुमत नहीं जब तक विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती।

सार्वजनिक स्थान पर ये नियम लागू होंगे:

  1. आदेशानुसार सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चेहरे पा मास्क नहीं पहनना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
  2. सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा वहीं सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर परिवहन में सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट- ‘‘दो गज की दूरी’’) की पालना की जाएगी। इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।
  3. सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः  प्रतिबंधित है। जहाँ तक संभव हो घर से काम करने को व्यवहार में लाया जाए। 
  4. इसी प्रकार कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने पर तथा कार्मिकों के लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
  5. आदेशानुसार कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम-व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये तथा सभी प्रवेश और निकास स्थानों और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर करना सुनिश्चित किया जावे।
  6. इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जावे।
  7. सभी नियोजनकर्ता को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्टॉल करने पर उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें।

एसडीओ करेंगे मॉनिटरिंग

आदेशानुसार यह पाये जाने पर कि कोई भी अनुमत इकाई शर्तों की पालना नहीं कर रहीं है को बन्द कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी वहीं कोई भी इकाई जो निषिद्ध श्रेणी में होने के बावजूद खुली पायी जाती है, के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में दिए गए निर्देर्शों की सघन मॉनिटरिंग हेतु पुलिस एवं संबंधित विभागों के साथ टीम बनाऐंगे तथा टीमों द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना  निर्धारित प्रारूप् में ईमेल पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

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