उदयपुर, 19 मई 2020। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लागू किए गए लॉकडाउन को 31 मई 2020 तक आगे बढ़ा दिए जाने के बाद गृह मंत्रालय द्वारा 17 मई को जारी गाईडलाईन के अनुसरण में राजस्थान में 18 से 31 मई 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन 4.0 के क्रियान्वयन के लिए उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) ने विस्तृत गाईडलाईन जारी की है।
मुख्य तथ्य यह है की लॉकडाउन 4.0 में मिलने वाली छूट का फायदा कन्टेनमेंट जोन और कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में नहीं मिलेगा। उल्लेखनीय है की उदयपूर नगर निगम क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जा चूका है, वहीँ शहर के अधिकतम हिस्से और जिले के कुछ क्षेत्र कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में आते है अतः कन्टेनमेंट जोन और कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में लॉकडाउन 4.0 की छूट का फायदा शहर और जिले के अधिकांश क्षेत्रो को नहीं मिलेगा फायदा।
उन्होंने बताया कि ये गाईडलाईन कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा एवं सावधानियों तथा आजीविका सुनिश्चित करने हेतु राज्य में आर्थिक गतिविधियों को पुनः प्रारम्भ करने के दोहरे सिद्धान्तों पर आधारित है।
जिला कलक्टर ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध तथा सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो सक्रिय फिल्ड ड्यूटी पर है। चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा/पेरा मेडिकल स्टॉफ (राजकीय/निजी) पारी/ आपातकालीन ड्यूटी पर, आई.टी और आईटीईएस कम्पनियों का स्टाफ (रात्रि यात्रा पास जिला प्रशासन/पुलिस से प्राप्त करना होगा)।चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये। दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ (रात्रि यात्रा पास के साथ) ट्रक/माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे या खाली लौट रहे हों, का आवागमन।
आदेशानुसार सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। विशेष परिस्थिति में इस समय पश्चात खोलने हेतु जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। परन्तु यह समय सीमा निरन्तर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रियाँ। रात की पारी वाली फैक्ट्रियाँ। निर्माण गतिविधियाँ (भीषण गर्मी की अवधि में)
इसके लिए यह शर्त रहेगी कि इनके द्वारा पारी का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाएगा कि सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक की अवधि में कोई भी श्रमिक या स्टाफ सड़क पर नहीं आएगा तथा वर्णित प्रक्रियानुसार पारियों का अंतराल रखा जाएगा।
आदेशानुसार घरेलू चिकित्सा सेवाएं/घरेलू एयर एम्बुलेन्स/ सुरक्षा उद्देश्यों या भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत अन्य उद्देश्यों को छोड़कर यात्रियों के लिए घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा। मैट्रो रेल सेवाऐं, सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेंगें। शैक्षणिक संस्थाओं में ऑनलॉईन / डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वास्थ्य/पुलिस/ सरकारी कर्मचारियों/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिये तथा क्वारेन्टीन सुविधा के लिये उपयोग में लिए गए होटल्स एवं आतिथ्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी होटल एवं आतिथ्य सेवाऐं एवं बस डिपों, रेल्वे स्टेशन एवं हवाई अड्डों पर कैंटीन भी बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्पोर्ट्स कॉम्पेलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे। सभी सामाजिक/राजनैतिक/ खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाएं एवं बड़े सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। पान गुटका तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।
आदेशानुसार यह पाये जाने पर कि कोई भी अनुमत इकाई शर्तों की पालना नहीं कर रहीं है को बन्द कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी वहीं कोई भी इकाई जो निषिद्ध श्रेणी में होने के बावजूद खुली पायी जाती है, के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में दिए गए निर्देर्शों की सघन मॉनिटरिंग हेतु पुलिस एवं संबंधित विभागों के साथ टीम बनाऐंगे तथा टीमों द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप् में ईमेल पर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।
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