उदयपुर, 1 जुलाई 2020। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) श्रीमती आनंदी ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश और गृह विभाग, राजस्थान सरकार के संशोधित आदेश की अनुपालना में जिले में कन्टेन्मेन्ट जोन में लॉकडाउन एवं इसके बाहर के क्षेत्रों में कुछ विशेष गतिविधियों का निषेद्ध 31 जुलाई 2020 तक आगे बढा दिया गया हैं। उन्होंने उदयपुर जिले में 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन/अनलॉक-2 के क्रियान्वयन की विस्तृत गाईडलाईन भी जारी की है।
कलक्टर ने बताया कि जिले में जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता हैं, को कन्टेंटमेंट एरिया व कर्फ्यूक्षेत्र घोषित किया गया है। इन गाईडलाइन्स में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेमेन्ट एरिया/कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में पश्चातवर्ती स्वीकृत की गयी रियायतें, जब तक कि आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, भी लागू नहीं होगी।
कलक्टर ने बताया कि विवाह संबंधी आयोजन, आयोजकों पर कुछ शर्तों के अधीन होंगे। जिसके तहत विवाह आयोजन की उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। इस कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार इन शर्तो में से किसी की भी उल्लंघना अपराध है, और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।
इसी प्रकार अन्त्येष्टी/अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी।
कलक्टर ने बताया कि जिले एवं सभी क्षेत्रों के लिये निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे और इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी के तहत सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट (दो गज की दूरी) बनाये रखेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकु आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। इसके साथ ही सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/ सेनेटाईजर का उपयोग करें।
उन्होंने बताया कि कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकान आदि) के लिये मुंह को ढकने के साथ ही घर से जहां तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए। कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये। सभी प्रवेश ओर निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबंध किया जावें। इसी प्रकार सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेेतु को इन्स्टॉल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे तथा श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।
उन्होंने बताया कि भेद्य व्यक्तियों (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूगण्ता परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उदेश्यों के लिये ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वें निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।
अनुमत गतिविधियां
कलक्टर ने बताया कि दिनांक 31 मई, 2020 और दिनांक 6 जून, 2020 द्वारा संशोधित अनुमत सभी गतिविधियां, तथापि जो नकारात्क सूची/निषिद्ध गतिविधियों की श्रेणी नहीं है, वे उपरोक्त आदेशों में प्रतिबंधों/सावधानियों के साथ जारी रहेंगी। इनके अतिरिक्त 1 जुलाई 2020 से निम्नांकित भी अनुमत होंगे।
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