कलक्टर ने जारी की लॉकडाउन/अनलॉक-2 के क्रियान्वयन की गाईडलाईन

कलक्टर ने जारी की लॉकडाउन/अनलॉक-2 के क्रियान्वयन की गाईडलाईन

कन्टेन्मेन्ट जोन/कर्फ्यू क्षेत्र में छूट नहीं:
 
कलक्टर ने जारी की लॉकडाउन/अनलॉक-2 के क्रियान्वयन की गाईडलाईन
सामान्य सुरक्षा सावधानियां बरतनी होंगी

उदयपुर, 1 जुलाई 2020। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) श्रीमती आनंदी ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश और गृह विभाग, राजस्थान सरकार के संशोधित आदेश की अनुपालना में जिले में कन्टेन्मेन्ट जोन में लॉकडाउन एवं इसके बाहर के क्षेत्रों में कुछ विशेष गतिविधियों का निषेद्ध 31 जुलाई 2020 तक आगे बढा दिया गया हैं। उन्होंने उदयपुर जिले में 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन/अनलॉक-2 के क्रियान्वयन की विस्तृत  गाईडलाईन भी जारी की है।

कन्टेन्मेन्ट जोन/कर्फ्यू क्षेत्र में छूट नहीं:

कलक्टर ने बताया कि जिले में जहां कोविड-19 के हाल के दिनों में ही संक्रमित प्रकरण पाये गये हैं और जहां वायरस के प्रसार को सीमित एवं रोकने की आवश्यकता हैं, को कन्टेंटमेंट एरिया व कर्फ्यूक्षेत्र घोषित किया गया है। इन गाईडलाइन्स में वर्णित किसी भी प्रकार की छूट, हॉट-स्पॉट तथा क्लस्टर्स के कन्टेमेन्ट एरिया/कर्फ्यू क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। इसी प्रकार लॉकडाउन अवधि में पश्चातवर्ती स्वीकृत की गयी रियायतें, जब तक कि आदेश में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, भी लागू नहीं होगी।

ये गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी:


कलक्टर ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में निम्नांकित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक निषिद्ध रहेगी:

  • गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत के अलावा यात्रियों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई   यात्राएं व मेट्रो रेल सेवाएं।
  • सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। तथापि केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई 2020 से कार्य कर सकेंगे और भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना करेंगे।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल,रेस्टोरेन्ट और क्लब, जिनको पहले से ही खुला रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के अलावा) ऑडिटोरियम, एसेम्बिली हॉल, और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
  • शहरी/ नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बडे स्थान जहॉ लॉकडाउन से पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने जाने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, जनता के लिये बन्द रहेंगे।
  • सभी सामाजिक/ राजनैतिक /खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाऐं एवं बडे सामूहिक आयोजन  

विवाह व अंतिम संस्कार के लिए रहेंगी शर्ते:

कलक्टर ने बताया कि विवाह संबंधी आयोजन, आयोजकों पर कुछ शर्तों के अधीन होंगे। जिसके तहत विवाह आयोजन की उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। इस कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार इन शर्तो में से किसी की भी उल्लंघना अपराध है, और भारी जुर्माने के साथ दण्डनीय है।

इसी प्रकार अन्त्येष्टी/अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी।

ये सामान्य सुरक्षा सावधानियां बरतनी होंगी:  

कलक्टर ने बताया कि जिले एवं सभी क्षेत्रों के लिये निम्नांकित मानक सुरक्षा सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे और इनका उल्लंघन जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर  पहनना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी के तहत सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट (दो गज की दूरी) बनाये रखेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकु आदि का सेवन निषिद्ध है और जुर्माने से दण्डनीय है। इसके साथ ही सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/ सेनेटाईजर का उपयोग करें।

उन्होंने बताया कि कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकान आदि) के लिये मुंह को ढकने के साथ ही घर से जहां तक संभव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाए। कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये। सभी प्रवेश ओर निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर का प्रबंध किया जावें। इसी प्रकार सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अंतराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेेतु को इन्स्टॉल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे तथा श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान्य सुरक्षा सावधानियों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

भेद्य व्यक्तियों के लिये सुरक्षा सलाह

उन्होंने बताया कि भेद्य व्यक्तियों (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरूगण्ता परिस्थितियों से पीडित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उदेश्यों के लिये ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वें निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

अनुमत गतिविधियां

कलक्टर ने बताया कि दिनांक 31 मई, 2020 और दिनांक 6 जून, 2020 द्वारा संशोधित अनुमत सभी गतिविधियां, तथापि जो नकारात्क सूची/निषिद्ध गतिविधियों की श्रेणी नहीं है, वे उपरोक्त आदेशों में प्रतिबंधों/सावधानियों के साथ जारी रहेंगी। इनके अतिरिक्त 1 जुलाई 2020 से निम्नांकित भी अनुमत होंगे।

  • ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल (मंदिर, मस्जिद एवं गुरूद्वारा आदि) जिनमें लॉकडाउन से पहले प्रतिदिन औसत 50 व्यक्तियों का आवागमन होता था, को 1 जुलाई 2020 से निम्नांकित शर्तों के अधीन खोला जा सकेगा:
  1. व्यक्तियों के प्रवेश में इस तरह का अन्तराल रखा जाये कि एक समय में पूजा स्थल के अन्दर व्यक्तियों की संख्या इस सीमा तक सीमित हो जाये कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो जाये।
  2. ऐसे स्थान के अन्दर सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे।
  3. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा धार्मिक स्थलों/पूजा के स्थलों के लिये दिनांक 4 जून 2020 द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया ऐसे छोटे पूजा स्थलों के लिये जिस सीमा तक व्यवहारिक हो, अनुपालना की जायेगी।
  4. धार्मिक स्थलों के लिये गठित जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों के लिये जारी किये गये  करो या न करो  संबंधी अन्य विशिष्ट निर्देशों की प्रत्येक पूजा स्थल के अन्दर अनुपालना की जायेगी।
  •  दुकानों में एक समय में 2 से अधिक (छोटी दुकानों में) या 5 से अधिक (बड़ी दुकानों में) ग्राहक, स्थान की उपलब्धता के आधार पर तथा इस शर्त पर कि ग्राहकों के मध्य उपयुक्त शारीरिक दूरी बनी रहे, प्रवेश हो सकेगा।

व्यक्तियों के आवागमन/ परिवहन/ पास:

  • व्यक्तियों और वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  • अन्य सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन- यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिन्दुओं के उपयुक्त सेनेटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
  • तथापि अग्रिम आदेश तक सिटी बसें नहीं चलेंगी। किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
  • यात्री ट्रैन और श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।

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