उदयपुर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

उदयपुर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

24 मई सुबह 5 बजे से 8 जून सुबह 5 बजे तक के लिए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं

 
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जिला कलक्टर देवड़ा ने बताया कि कोरोना का संक्रमण उदयपुर जिले में जिस तरह से फैल रहा है, उस पर प्रभावी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना होगा। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए स्वयं आगे बढ़ कर अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा।

उदयपुर, 24 मई 2021 । जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए दिनांक 24 मई सुबह 5 बजे से दिनांक 8 जून सुबह 5 बजे तक के लिए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिला कलक्टर देवड़ा ने बताया कि कोरोना का संक्रमण उदयपुर जिले में जिस तरह से फैल रहा है, उस पर प्रभावी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना होगा। संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए स्वयं आगे बढ़ कर अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना होगा। सामाजिक दूरी को अपनाकर हम संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए कुछ समय तक हमें प्रियजनों, रिश्तेदारी एवं अन्य लोगों से मिलना-जुलना स्थगित करना होगा। भीड़ में जाने और भीड़ एकत्र करने से बचना होगा। अति आवश्यक होने पर अगर किसी को मिलने की आवश्यकता भी हो तो घर के बाहर खुले स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर एक दूसरे से मिलना उचित होगा। उन्होंने कहा है कि उदयपुर जिले में सामाजिक दूरी के इस व्यवहार को अपनाकर ही हम संक्रमण की चेन तोडने में कामयाब हो सकेंगे। इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। इस हेतु उदयपुर जिले के समस्त निवासी द्वारा परिवार/वार्ड/ग्राम/शहर/स्थानीय स्तर पर जन अनुशासन अपनाये जाने की आवश्यकता है।

परिवार स्तर पर अनुशासन:-

आदेश में कहा गया है कि उदयपुर जिले के समस्त निवासियों को परामर्श दिया जाता है कि अनावश्यक रूप से घरों में कतई बाहर न निकलें परिवार में ही रहे एवं बाहरी व्यक्तियों से कम-से-कम संपर्क रखें कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को बार-बार धोना इत्यादि की पालना भी सुनिश्चित करें।

अनावश्यक रूप से बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश रोकें, अतिआवश्यक होने पर घर से बाहर किसी भी खुले स्थान पर सामाजिक दूरी रखते हुए मिलें, ताकि परिवार के बुजुर्ग, बच्चे व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित सदस्य सुरक्षित रहें।

भेद्य व्यक्तियों जैसे ( 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियों ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यदि अति-आवश्यक है कि समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

यथासंभव वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करें।

गांव/मोहल्ले में जन अनुशासन:-

आदेशानुसार संपूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रीक्ट, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थिति/अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

बाजारों में भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने हेतु अपने आस-पास की दुकानों से ही खरीददारी करें, अनावश्यक रूप से वाहनों का उपयोग ना करें एवं होम डिलीवरी को प्रोत्साहित करें।
पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही करें।
सभी प्रकार के समारोह आयोजन जैसे विवाह इत्यादि दिनांक 30.06.2021 तक स्थगित रखे जावें।

स्थानीय स्तर पर जन अनुशासन लॉकडाउन:-

समस्त उदयपुर जिले के समस्त निवासी उक्त भावना के साथ अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाए साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सभी उदयपुर जिले के समस्त निवासी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और अन्य कोविड प्रोटोकॉल की निरन्तर कड़ाई से पालना सुनिश्चित करेंगे तो हम अवश्य ही कोरोना की इस प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने एवं लॉकडाउन के प्रतिबंधों को क्रमवार हटाने में सफल हो सकेंगे।

उन्होंने बताया है कि गृह विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2021 एवं दिनांक 06.04.2021 की निरंतरता में दिनांक 24.05.2021 सोमवार प्रातः 5.00 बजे से दिनांक 08.06.2021 मंगलवार प्रातः 5.00 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा, जिसके तहत् सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे।

जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान लागू होने वाले प्रतिबंध जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार लागू होंगे।

कार्यालयों के सम्बन्ध में अनुमति -

1. उपयुक्त पहचान पत्र के साथ राजकीय कार्मिकों यथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान, प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कण्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन/वन्य जीव विज्ञान, आयुर्वेदिक विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभागए सूचना एवं जनसम्पर्क विभागए नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएंे, सार्वजनिक परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबन्धन, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलिफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधी को आवागमन की अनुमति होगी एवं उपरोक्त समस्त कार्यालयों का समय सांयः 4 बजे तक रखा जायेगा।
2. केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुडे कार्यालय एवं संस्थान अनुमत रहेगे एवं संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होगे।
3. उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगें।
4. कार्य की अनिवार्यता एवं आवश्यकता को देखते हुए राज्य स्तर पर प्रशासनिक सचिव/विभागाध्यक्ष 10 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खुलवा सकेंगे तथा जिला स्तर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के पश्चात् ऐसा कर सकेंगे।  
5. कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था 2 गज की दूरी (सामाजिक दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जावेगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे एवं घर से काम करेंगे।
6. कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर सम्भावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।
7. सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडीकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएंे उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होगी।
8. पशु चिकित्सालय एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएंे एव ंबीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन इत्यादि उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे।

माल/परिवहन सेवाऐं व आवागमन के संबंध में अनुमति:-

9. रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।
10. किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर, मेडिकल इमरजेन्सी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सीध्ओलाध् उबर/ऑटो/ई-रिक्शा सेवा अनुमत होगी।
11. कोविड मरीज के साथ आये अटेंडेंट को हॉस्पीटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही अटेंडेंट द्वारा मरीज से संबंधित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाईयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
12. अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गो पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होगी।
13. गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होगी।
14. टीकाकरण हेतु केवल स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी, किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना पहचान-पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा। इस हेतु दूसरी पंचायत समिति या जिले में जाने की अनुमति नहीं होगी।
15. निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।

विवाह समारोह आयोजन के संबंध में अनुमति:-
 

16. उदयपुर जिले में सभी निवासियों, जिनके द्वारा दिनांक 30.06.2021 तक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वे इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 30.06.2021 के पश्चात् आयोजित करें ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
 
अन्त्येष्टी/अन्तिम संस्कार संबंधित कार्यक्रमः-  अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधानोें के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नही होगी।

 

17. किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं  धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों की अनुमति नहीं होगी।
18. धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत आदि जारी रहेगी, परन्तु कोरोना संक्रण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। जिन स्थलों पर ऑनलाईन दर्शनों की व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत आदि  घर पर रहकर ही की जावे।

मनोरंजन/सार्वजनिक उद्यानों के संबंध में अनुमति:-
 

19. सनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान बंद रख जावेंगे।
20. स्विमिंग पूल्स/जिम को खोलने की अनुमति नहीं हैं।
21. समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान बंद रहेंगे।

शिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में:-
 

22. समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएंे, लाईब्रेरिस आदि बंद रहेंगे।
23. मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयों में अध्ययन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगा।
24. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।

अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में अनुमति:-
 

25. समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 04 से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
26. दूरसंचार, इंटरनेट सेवाऐं, डाक सेवाऐं, कुरियर सुविधा, ई-मित्र, आधार केन्द्र, प्रसारण एवं केबल सेवाऐं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाऐं अनुमत होगी।
27. ई-मित्र/आधार केन्द्र सेवाऐं दोपहर 4.00 बजे तक अनुमत होंगे।
28. एटीएम सेवाएं 24 घण्टे अनुमत होगी एवं बैंकिग, बीमा, माइक्रो फाईनेंस इंस्टीट्यशन की सेवाऐं आमजन के लिए दोपहर 2.00 बजे तक अनुमत होगी, जहां तक संभव हो, उक्त संस्थाओं द्वारा भी कम से कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाए एवं ई-बैंकिंग कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए।
29. सेबी/स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी।
30. सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण अनुमत होगा।
31. इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोविड गाईडलाईन के अनुसार अनुमत होगा।
32. ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
33. कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाऐं अनुमत होंगे।
34. निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमत होगी।

पेट्रोल/डीजल/एलपीजी के सम्बन्ध में अनुमति:-
 

35. सार्वजनिक परिवहन/माल ढुलाई वाहन/अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सी.एन.जी./पेट्रोलियम एवं गैस से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) आउटलेट पूर्व की भांति खोलने की अनुमति होगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प प्रातः 7.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक भरवाया जा सकेगा।
एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए प्रातः 6.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक अनुमत होगी।

उद्योग एवं निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में अनुमति:-
 

36. समस्त उद्योग एवं निर्माण इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सकें। सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने कार्मिकों/श्रमिकों को ऑनलाईन वेब पोर्टल पर सेल्फ जनरेट कर पहचान-पत्र/वन ऑवर ट्रान्जिट पास जारी किया जा सकेगा, जिससे आवागमन में सुविधा हो।  
37. निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।

राजस्व अर्जन सम्बन्धी गतिविधियां:-
 

38. सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानो आदि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश अनुमत होंगी।
अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के संबंध में:-
39. उदयपुर जिले के समस्त निवासियों का लॉकडाउन के दौरान जन अनुशासन में सहयोग जैसे-कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, सेनेटाईजेशन आदि) पालना ही कोरोना संक्रमण को हरा सकता एवं कोविड दिशा-निर्देशों में लगाए गए प्रतिबंधों में क्रमवार शिथिलन प्रदान कर अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में अहम भूमिका निभा सकता है।
लॉकडाउन में बंद व्यवसायिक गतिविधियां जिनके संचालन में भीड़-भाड़ होने की संभावना कम होती है, ऐसी गतिविधियां का दिनांक 1 जून, 2020 के पश्चात् संचालन हेतु गृह विभाग द्वारा पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश:-
 

40. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस उप अधीक्षक द्वारा नो मास्क, नो मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जावे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पुलिस उप अधीक्षक द्वारा माईक्रो कन्टेनमेन्ट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते है।
41. स्थानीय प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स/संयुक्त प्रवर्तन दल/वार्ड कमेटी/ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।  
42. लॉकडाउन के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा, अन्य कोई व्यक्ति, बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसके संस्थागत क्वारंटीन कर दिया जायेगा जब तक उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। लॉकडाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या 5 अधिक व्यक्यिों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।
43. वार्ड/गांव/शहर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के दौरान संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एन.सी.सी./एन.एस.एस. आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माइक आदि के माध्यम से मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु जिन जागरूकता किया जायेगा। समस्त धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों से अपने स्तर पर कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर हेतु निरंतर अपील करने हेतु सहयोग लिया जायेगा।
44. माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के जयपुर मॉडल पर हुई चर्चा के आधार पर जांच-पहचान-उपचार प्रोटोकॉल एवं कंटेंटमेंट जोनमें अतिरिक्त दिशा-निर्देश सम्मिलित किए गये हैं।
45. उक्त दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

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