उदयपुर, 3 मई 2020। वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन-3 में सोमवार से कुछ बदलाव किए गए हैं।
जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने बताया कि जिले में लागू धारा 144 आगामी 17 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत उदयपुर जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं।
इसके तहत शहरी क्षेत्र में अब औद्योगिक गतिविधियां रिको एरिया में अनुमत की गई है, साथ में पैकेजिंग मटेरियल की यूनिट और ऐसी उत्पादन इकाईयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है, भी अनुमत होंगी।
कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण एरिया में निर्माण कार्य संपूर्ण रूप से अनुमत होंगे। इसी प्रकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निजी ऑफिसों को 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है। नाई की दुकान, स्पा एवं सैलून को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शेष सभी व्यवस्थाएं पूर्ववतः रहेंगी।
कलक्टर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लोग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अनुमत कार्यों के लिए बाहर आ सकेंगे। यदि लोग फॉर व्हीलर गाड़ी में आते हैं तो ड्राईवर व दो सवारी, टू व्हीलर में सिर्फ एक सवारी, ऑटोरिक्शा या साईकिल रिक्शा में ड्राईवर व एक सवारी अनुमत होंगे। सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जायेगा।
आदेशानुसार सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे तथापित ऑनलाईन अध्यापन/कक्षाओं तथा डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी।
सभी आतिथ्य सेवाऐं, सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बिली हॉल, और समान प्रकृति के स्थान (गुलाबबाग, सज्जनगढ़, सहेलियों की बाडी, फतहसागर) बंद रहेंगे।
इसी प्रकार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह व सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो, कोई सामान नहीं बेचेगा।
सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों एवं परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी (कम से कम 6 फीट) की पालना सुनिश्चित करेंगे। कोई संगठन/सार्वजनिक स्थल का प्रभारी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित नहीं होने देगा। शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी तथा 50 से अधिक अतिथियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार/अंतिम विधियों से संबंधित अवसर पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा पान, गुटका, तम्बाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। शराब विक्रय करने की दुकानों को गैर जरूरी श्रेणी में आने की वजह से समय शाम 7 बजे तक निर्धारित किया है। सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूर्णतः वर्जित होगा।
कार्य स्थल सभी कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा पर्याप्त मात्रा में फेस कवर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। सभी कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्ति, कार्य स्थल में तथा कम्पनी परिवहन दोनों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करेंगे।
कार्य स्थलों पर पारियों के मध्य तथा कार्मिकों के लंच ब्र्रेक के अन्तराल आदि के माध्यम से सामजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और सामान्य क्षेत्रों में थर्मल स्केनिंग, हैण्डवॉश और सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे। कार्य स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में हैण्डवाश और सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सेनेटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
सभी कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य होगा तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए संगठन का अध्यक्ष उत्तरदायी होगा।
कलक्टर ने बताया कि थाना क्षेत्र सुखेर, सवीना, हिरणमगरी (इंडस्ट्रियल एरिया को छोड़ते हुए) में उपरोक्त वर्णित कोई भी शिथिलता नहीं रहेगी और वर्तमान में जो स्थिति है वहीं आगामी आदेशों तक जारी रहेगी।
आदेश में बताया गया है कि यह आदेश 17 मई 2020 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
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