श्रमिकों के आवागमन के संबंध में दिशा-निर्देश

श्रमिकों के आवागमन के संबंध में दिशा-निर्देश

स्पेशल बस का संचालन अनुमत

 
श्रमिकों के आवागमन के संबंध में दिशा-निर्देश

ई-पास के लिए ऑनलाईन वेबपोर्टल पर करना होगा अप्लाई

उदयपुर, 10 मई 2021। राज्य सरकार द्वारा महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन अवधि में श्रमिकों के पलायन को रोकने एवं उद्योगों के संचालन की आवश्यकता को देखते हुए उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों आवागमन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। इस संबंध में जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर विस्तृत निर्देश जारी किये है।

स्पेशल बस का संचालन अनुमत

आदेशानुसार समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। संबंधित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किये जाये, जिससे आवागमन में सुविधा हो। उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा। संस्थान को अधित व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नम्बर एवं ड्राईवर का नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। प्रत्येक उद्योग व निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक-श्रमिक के लिए एक पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा, जिसमें सम्बन्धित कार्मिक/श्रमिक का नाम, फोटो, पता, मोबाईल नम्बर एवं शिफ्ट का समय अंकित होगा।

एक घण्टा ट्रांजिट पास की सुविधा

कलक्टर ने कहा है कि प्रत्येक उद्योग, निर्माण इकाई द्वारा अपने सम्बन्धित कार्मिक-श्रमिक को ट्रान्जिट पास उपलब्ध कराना होगा, जो कि उद्योग में काम करने की शिफ्ट के प्रारम्भ होने के समय से एक घण्टे पहले तथा शिफ्ट के खत्म होने के एक घण्टे के बाद तक वैद्य होगा। यह पास केवल आवागमन (घर से कार्यस्थल एवं कार्यस्थल से घर) हेतु जारी किया जायेगा, जो कि शिफ्ट के समय मान्य नहीं होगा। एक घण्टे के लिए ट्रांजिट पास में कार्मिक-श्रमिक के घर का पता, कार्यस्थल का पता एवं उस मार्ग का ब्यौरा जो कि कार्मिक/श्रमिक द्वारा आवागमन हेतु चुना गया हैं, का विवरण में देना अनिवार्य होगा। उद्योग-निर्माण इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों-कार्मिकों को उपलब्ध कराया गया एक घण्टा ट्रांजिट पास वाहन पर आगे चिपका कर रखना होगा ताकि आवागमन में सुविधा रहे। जहां तक संभव हो उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन किया जाये, जिसकी सूचना भी ऑनलाईन वेबपोर्टल पर उपलब्ध करानी होगाी।

ई-पास के लिए ऑनलाईन वेबपोर्टल पर करना होगा अप्लाई

कलक्टर ने बताया कि उद्योग एवं निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों-कार्मिकों की सूचना की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए ई-पास या क घण्टा ट्रांजिट पास की व्यवस्था की गई हैं, जो दिनांक 12. मई से आवेदन हेतु चालू होगी तथा 14 मई से प्रारंभ होगी। समस्त उद्योग-निर्माण से संबंधित इकाईयों द्वारा कार्मिकों-श्रमिकों को ऑनलाईन वेबपोर्टल कोविडइन्फो डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन एरो ई-इन्टीमेशन बाई इंडस्ट्री पर अप्लाई कर प्राप्त किये गये आई.डी.कार्ड (मूल-हार्ड कॉपी) उद्योग-निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों-श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा। ऑनलाईन वेबपोर्टल से जनरेट किया गया एक घण्टा ट्रांजिट पास (मूल-हार्ड कॉपी) उद्योग-निर्माण इकाई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील सभी कार्मिकों/श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा, जिससे लॉडाउन के दौरान आवागमन में सुविधा हो।

डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का गठन

आदेशानुसार लॉकडाउन के दौरान स्थापित की गई ई-पास या एक घण्टा ट्रांजिट पास की व्यवस्था के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं, कठिनाईयों के निवारण हेतु डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का गठन किया गया हैं। जिला पुलिस अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट या उनके प्रतिनिधि व डीआईसी व रीको के प्रतिनिधि शामिल है।

कोविड गाइडलाइन के पूर्ण पालना सुनिश्चित हो

औद्योगिक इकाई के प्रवेश द्वार पर श्रमिकों एवं कार्मिकों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजेशन की व्यवस्था की जाये। जांच में मापदण्डानुसार पाये जाने पर ही श्रमिक-कार्मिक को इकाई के अन्दर प्रवेश किया जाये। कार्यस्थल पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने हेतु उद्योगों के सम्बन्ध में उद्योग विभाग एवं निर्माण इकाईयों के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से परामर्श कर मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की जायेगी।

पास का दुरूपयोग न हो

यदि बिना पास के वाहन-आदमी, दिये गये समय के अलावा समय में घूमता हुआ पाया जाता हैं, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जहां तक संभव हो उद्योग व निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के रहने एवं खाने की व्यवस्था उद्योग परिसर में की जानी चाहिए, जिससे कम से कम आवागमन हो एवं इससे सम्बन्धित परेशानियों को दूर किया जा सके।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उप अधीक्षक लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी को विशेष परिस्थितियों (मेडिकल इमरजेंसी इत्यादि) एवं श्रमिक वर्ग को उद्योग-निर्माण इकाईयों में काम हेतु आवागमन के दौरान कठिनाईयों का सामना ना करना पडे वह उनका आवागमन सुविधाजनक रहे। लॉकडाउन के दौरान आवागमन से सम्बन्धित समस्याओं का अति. जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस उपअधीक्षक स्वयं जांच या निगरानी कर अपने स्तर से समाधान करेंगे।

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