उदयपुर, 23 नवंबर 2020 । राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा लोकहित में वैष्विक महामारी घोषित कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से विवाह व अन्य आयोजनों के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं और लोगों से अपेक्षा की है कि वे इन निर्देशों की अनुपालना करते हुए इस राष्ट्रीय आपदा से बचने की प्रतिबद्धता जतावें।
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ओपी बुनकर ने बताया कि आदेशानुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू, आयोजनों एवं विवाह संबंधी समारोह के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के तहत बिना लिखित सूचना विवाह समारोह आयोजित करने पर अथवा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंशिंग एवं सेनेटाईजेशन एवं कोविड की गाईड लाईन की पालना नहीं करने पर रूपया 5000 रुपये का जुर्माना तथा विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर रूपया 25000 रुपये का जुर्माना किये जाने का राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत जारी विनियमों में प्रावधान है। इन्हीं नियमों के तहत कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो उस पर रूपया 500 रुपये का जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।
बुनकर ने बताया कि विवाह संबंधी आयोजन हेतु आयोजनकर्ता एवं आयोजन स्थल के संचालक /स्वामी द्वारा कम से कम तीन दिवस पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट को विवाह आयोजन की सूचना देनी होगी। आयोजन में यह सुनिष्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। इन वेैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिष्चित की जायेगी तथा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ’’नो मास्क नो एन्ट्री’’ की सख्ती से पालना की जायेगी।
उन्होंने बताया कि आयोजन के दौरान स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिष्चित की जायेगी, प्रवेष एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वॉश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किये जायेंगे। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस आदि की बार-बार सेनेटाईज की जायेगी।
आदेशानुसार विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराना होगा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर टीम गठित कर विवाह समारोह की वीडियोेग्राफी करायी जायेगी। वीडियोग्राफी के अवलोकन करने पर यदि यह पाया जाता है कि समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमानों को आमंत्रित कर प्रावधानों की अवहेलना की गई है तो ऐसे आयोजनकर्ता के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम-2020 के अंतर्गत जारी किये गये विनियमों में निर्धारित शास्ति राशि वसूल करने के साथ अन्य विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं करने यथा आयोजन की सूचना नहीं देने, सूचना उपरान्त विवाह समारोह/अन्य आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित किया जाता है कोविड गाईड लाईन की पालना नहीं करने पर आयोजनकर्ता एंव विवाह स्थल /वाटिका /गार्डन/होटल संचालक-स्वामी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269,270, के तहत अभियोजन पर दो वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एंव 52 के तहत अभियोजन पर दो वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के सक्षम प्रावधानों के तहत आवष्यक कार्यवाही की जा सकती है तथा सम्बधित विवाह स्थल /वाटिका /गार्डन/होटल संचालक-स्वामी के विरूद्व भी कार्यवाही करते हुऐ उसको अग्रिम आदेष तक सील करने की भी कार्यवाही की जा सकती है।
एडीएम बुनकर ने बताया कि जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्राासनिक व पुलिस अधिकारियों को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है और निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित भ्रमण कर पालना सुनिश्चित करवायेंगे। ये अधिकारी निरीक्षण के समय संबंधित उपाधीक्षक पुलिस/थानाधिकारी को भी आवश्यकतानुसार साथ रख सकेंगे। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारीगण अपना व्यवहार सौम्य रखेंगे तथा मौके पर कोई विवाद अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे तथा ये अधिकारी पालना नहीं करने वाले समारोह की विडियोग्राफी अपने स्तर पर करवा सकेंगे।
बुनकर ने बताया कि सूरजपोल, घंटाघर, धानमण्डी तथा भोपालपुरा थाना क्षेत्र के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(शहर), हाथीपोल तथा अंबामाता के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट, बडगांव, हिरण मगरी तथा सविना के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट, गिर्वा, प्रतापनगर तथा गोवर्धन विलास के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गिर्वा, सुखेर के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,बडगांव तथा संबधित समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/शहर),उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं समस्त पुलिस अधिकारीगण (एएसआई व उच्च स्तर की रैंक) को अपने-अपने क्षेत्र के लिए इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया गया हैं।
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