उदयपुर 23 अगस्त 2024। जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने उदयपुर शहर में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर गत 16 अगस्त को लागू की गई निषेधाज्ञा शुक्रवार को प्रत्याहरित करने के आदेश जारी किए।
आदेश के अनुसार 16 अगस्त को शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए जिले में सांप्रदायिक सद्भाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने व लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पुरानी धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।
आदेश में कहा कि वर्तमान में जनजीवन सामान्य होने से लागू किए गए प्रतिबंधों को शुक्रवार 23 अगस्त 2024 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।
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