उदयपुर 17 मार्च 2024 । भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव- 2024 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। राजस्थान में 19 एवं 26 अप्रैल दो चरणों में मतदान होगा। इसमें उदयपुर संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 26 अप्रैल को प्रस्तावित किया गया है। चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देने तथा आचार संहिता की पालना में सहयोग को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने शनिवार शाम सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली।
बैठक में पोसवाल ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया में सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी दल सक्रिय हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर राजकीय कार्यालयों तथा 48 घंटे के दरम्यान सार्वजनिक स्थलों पर लगे जनप्रतिनिधियों के फोटो तथा सरकार योजनाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी पोस्टर-बैनर हटवा लिए जाएंगे। 72 घंटे के अंदर-अंदर निजी भवनों से प्रचार-सामग्री हटवाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी भवनों पर किसी दल विशेष की अधिकतम तीन झण्डी लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी हो। इसके लिए उन्होंने राजनैतिक दलों से आह्वान किया कि वे सभी पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन दीपेंद्रसिंह राठौड़ ने चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की रैली- सभा से पूर्व सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया। आचार संहिता प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र ओझा ने आदर्श आचार संहिता तथा राजनैतिक दल और उम्मीदवारों के व्यय विवरण संधारण संबंधी जानकारी दी। बैठक में एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी से दीपक बोल्या, मनीष शर्मा, शांतिलाल जैन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्रिलोक पूर्बिया, महेंद्र डामोर, डॉ संजीव राजपुरोहित, अरूण टांक, लतंग मूर्डिया आदि मौजूद रहे।
मतदान केंद्रों पर हो छाया-पानी के माकूल प्रबंध :
बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर छाया-पानी के माकूल प्रबंध करने का आग्रह किया। इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी पोसवाल ने कहा कि इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। ग्राम विकास अधिकारियों, बीएलओ को इसके लिए पाबंद करेंगे। साथ ही सेक्टर ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट और संबंधित एआरओ को भी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
होम वोटिंग का हो व्यापक प्रचार
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने होम वोटिंग के व्यापक प्रचार-प्रसार की भी आवश्यकता जताई। निर्वाचन आयोग ने इस बार आंशिक परिवर्तन करते हुए 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक व 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन के लिए होम वोटिंग का प्रावधान किया है। बीएलओ के माध्यम से हर पात्र व्यक्ति तक इसकी सूचना पहुंचनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके लिए आश्वस्त किया। साथ ही राजनैतिक दलों से भी इसमें सहयोग की अपील की।
यह रहेगा चुनाव कार्यक्रम
अधिसूचना जारी करना तथा नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ- 28 मार्च
नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 4 अप्रैल
नामांकन पत्रों की संवीक्षा- 5 अप्रैल
नाम वापसी की अंतिम तिथि - 8 अप्रैल
मतदान- 26 अप्रैल 2024
मतगणना- 4 जून 2024
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal