प्रदेश में कल 8 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू


प्रदेश में कल 8 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू

8 जून से सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेगी दुकानें

 
modified lockdown

शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी 

उदयपुर/जयपुर 7 जून 2021। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ छूट प्रदान की जा रही है। ऐसे में हर सभी का दायित्व है कि छूट के दौरान कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना न हो, बाजार व दुकानों के बाहर अनावश्यक भीड़भाड नहीं हो, मास्क का उपयोग अनिवार्यतः हो और सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित हो।

प्रदेश में शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा बाकी दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

लॉक डाउन के दौरान (अनुमत श्रेणी के अलावा) किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। 

सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान आटा चक्की से सम्बंधित खुदरा/थोक दुकाने - सोमवार से शुक्रवार- प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक
पशुचारा से सम्बंधित खुदरा/थोक दुकाने - सोमवार से शुक्रवार- प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक
कृषि आदान विक्रेताओ, कृषि यंत्र की दुकाने/परिसर - सोमवार से शुक्रवार- प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक
डेयरी एवं दूध की दुकाने - प्रतिदिन - प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक
मण्डिया, फल सब्ज़ी, फूल मालाएं की दुकाने - प्रतिदिन - प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक
स्ट्रीट वेंडर, थड़ी, रेहड़ी/ठेलो द्वारा अन्य सामान/वस्तुओ का विक्रय -  प्रतिदिन - प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक
सब्जियाँ एवं फलो को ठेले/साईकिल/रिक्शा/ऑटो रिक्शा/मोबाईल वैन द्वारा विक्रय - प्रतिदिन - प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक 
अन्य दुकाने एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान - मंगलवार से शुक्रवार - प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक
राशन की दुकाने बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी 
फार्मास्युटिकल/ ऑप्टिकल, दवाईंयों, चिकित्स्कीय उपकरणों से सम्बंधित दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। दवाईंयों की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाये। 
प्रोसेस्ड फ़ूड/मिठाई एवं मिष्ठान्न/बेकरी/रेस्टोरेंट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक अनुमत होगी। 
प्रोसेस्ड फ़ूड/मिठाई एवं मिष्ठान्न/बेकरी/रेस्टोरेंट्स द्वारा टेक अवे सुविधा मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 6 से शाम 4 बजे तक अनुमत होगी। प्रतिष्ठान पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। दूकानदार यह सुनिश्चित करेगा की अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ नहीं करे। 
बाज़ारो एवं व्यसायिक प्रतिष्टाह्नो को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय लोगो को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी में विमर्श पर वैकल्पिक व्यवस्था डी कंजक्शन प्लान तैयार करेंगे। 
ऐसे बाजार जहाँ केवल बड़े बड़े काम्प्लेक्स है, जो की वातानुकूलित नहीं है, उनमे स्थित दुकाने/व्यावसयिक प्रतिष्ठान भवन की मंज़िलो के अनुसार खुलेंगे। जैसे मंगलवार एवं गुरुवार को बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकाने तथा बुधवार एवं शुक्रवार को ग्राउंड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर की दुकाने, एक छोड़कर एक (alternate) खोली जा सकेंगी। 

प्रतिबंधित गतिविधियां 
 

  • किसी भी प्रकार के सार्वजानिक, राजनैतिक, खेल कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/ जुलुस/ त्यौहारों/ मेलो/ हाट बाजार की अनुमतिओ नहीं होगी।  
  • 30 जून तक केवल कोर्ट मैरिज एवं घर पर ही विवाह की अनुमति होगी जिसमे केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। विवाह में डीजे, बैंड बाजा बारात, हलवाई, टेंट की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी।  
  • धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमति पूजा, अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी। परन्तु संक्रमण पर नियंत्रण हेतु श्रद्धलुओ/ दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्शनों की वयवस्था जारी रहेगी। आमजन पूजा, अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही की जावे।  
  • सिनेमा हॉल्स/ थियेटर/ मल्टीप्लेक्स/ ऑडिटोरियम/ स्विमिंग पूल्स/ जिम/ मनोरंजन पार्क/ पिकनिक स्पॉट/ समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजानिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रखे जायेंगे।  
  • पूर्णतः वाताकुलित शॉपिंग काम्प्लेक्स/ मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। 
  • समस्त शैक्षणिक/ कोचिंग संस्थाएं/ लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगे। 
  • समस्त सार्जनिक परिवहन जैसे निजी एवं सरकारी बस पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रेक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। 

अनुमत गतिविधियां 
 

 

  • समस्त सरकरी ऑफिस 50% कार्मिको के साथ सुबह 9:30 से सांय 4 बजे तक।   
  • समस्त निजी कार्यालय 50 % कार्मिको के साथ सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक। समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिको के पास e- intimation के माध्यम से self generate किये जा सकते है। ताकि कार्मिको को कार्यालय आवागमन में असुविधा न हो। 
  • प्रदेश में जिले के अंदर निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा। 
  • रेलवे/ मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले को यात्रा टिकिट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। 
  • किसी भी व्यक्ति को घर से रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट एवं एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन से घर तक. मेडिकल इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों के आवागमन हेतु टैक्सी /ओला / उबर/ ऑटो/ इ रिक्शा अनुमत होगी।
  • कोविड मरीज़ के साथ आये अटेंडेंट को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही अटेंडेंट द्वारा मरीज़ से सम्बंधित खाना, दवाईंयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिए जा रहे वाहन के हेतु अनुमत होगा। 
  • प्रदेश में दिनांक 10 जून 2021 से रोडवेज बसों/ निजी बसों का सञ्चालन अनुमत होगा। शहर के अंदर चलने वाली सिटी बस/ मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। यह सुनिश्चित करना होगा की यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं करे। 
  • अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन माल के लोडिंग/ अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे। राष्ट्रिय एवं राज्य मार्गो पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकाने अनुमत होंगी। 
  • गर्भवती महिलाओ/ रोगियों को चिकित्स्कीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति होंगी।  
  • टीकाकरण हेतु स्वयं के पंचायत समिति/नगर इकाई परिक्षेत्र में स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन दस्तावेज एवं अपना पहचान पात्र साथ में रखना अनिवार्य होगा। 
  • अन्येष्टि/ अंतिम संस्कार में 20 से अधिक की अनुमति नहीं होगी। 
  • दूरसंचार/ इंटरनेट सर्विस/ डाक सेवा/ कुरियर, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी एवं आईटी सम्बंधित सेवाए अनुमत होगी। 
  • मेंटिनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेकेनिक, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई टी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं लगेगी।  
  • कोल्ड स्टोरेज, वायर हाउसिंग, निजी सुरक्षा सेवाओ, एलपीजी बितरण सेवाए ग्राहकों के लिए अनुमत रहेगी।  

पेट्रोल पंप एवं एलपीजी सेवा के सम्बन्ध में 
 

  • सार्वजानिक परिवहन / माल ढुलाई वाहन/ अत्यावश्यक सेवा में लगे वाहनो एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से सम्बंधित खुदरा रिटेल /थोक आउटलेट पूर्व की तरह खोलने की अनुमति होगी। 
  • निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/ डीज़ल प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। वहीँ एलपीजी सेवा पूर्व की तरह अनुमत होगी 

सार्वजानिक उद्यान सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक अनुमत रहेंगे। 
 

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