1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष या अधिक हो उनका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है


1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष या अधिक हो उनका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों की बैठक

 
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द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023

उदयपुर 26 अगस्त 2023। भारत निर्वाचन आयोग की ओर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घोषित मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (संदर्भित तिथि 01 अक्टूबर 2023) को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरविन्द पोसवाल के निर्देश पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम शैलेष सुराणा ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडियाकर्मियों की बैठक ली।

सुराणा ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा अर्हता दिनांक 01 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का संशोधित द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत 21 अगस्त को एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया। 21 अगस्त से 19 सितम्बर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 26 अगस्त एवं 9 सितम्बर को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक कर पठन करना एवं सत्यापन करना प्रस्तावित है। 27 अगस्त और 10 सितम्बर को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाकर राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ता के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। 28 सितम्बर तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण कर 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन व्यक्तियों की आयु 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष या अधिक हो तथा जो मतदाता बनने के योग्य हैं उनका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की पहली प्राथमिकता यही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित नहीं रहे। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से अपने ग्राउण्ड लेवल तक के नेटवर्क का उपयोग करते हुए हर पात्र व्यक्ति का नाम जुड़वाने में सहयोग की अपील की।

मतदाताओं व मतदान केन्द्रों की दी जानकारी 

बैठक में प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रों के सुव्यवस्थीकरण को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तिथि वार की गई प्रक्रिया और बैठक संबंधी जानकारी, विधानसभावार मतदाताओं और मतदान केंद्रों की संख्या से अवगत कराया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय मोहल्ले अथवा फले में मतदान केंद्र होने के बावजूद वहां निवासरत कुछ मतदाताओं के नाम अन्य बूथ में होने की समस्या बताई। इस पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ के सहयोग से संबंधित मतदाताओं से फार्म 8 भरवाकर मतदान केंद्र परिवर्तन संभव होना बताया। सुराणा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से यथाशीघ्र बूथ लेवल अभिकर्ता नियुक्त करने की अपील की, ताकि यह अभिकर्ता बीएलओ से समन्वय करते हुए सभी पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में सहयोग कर सकें।

पोस्टल बैलेट सुविधा की दी जानकारी 

बैठक में राज्य स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक महामाया प्रसाद चौबीसा ने निर्वाचन आयोग के नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पहली बार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकजनों, विशेष योग्यजन एवं कोविड संदिग्ध श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के लिए घर-घर जाकर पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विशेष टीमें गठित होंगी।

वोट डालने के लिए काफी नहीं होगी मतदान पर्ची 

मास्टर ट्रेनर चौबीसा ने बैठक में स्पष्ट किया कि इस बार निर्वाचन विभाग की ओर जारी की जाने वाले मतदान पर्ची वोट डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मतदाता को वोटर आईडी कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित किए जाने वाले वैद्य दस्तावेजों में से कोई एक आवश्यक रूप से साथ लेकर आना होगा। चौबीसा ने कहा कि पिछले चुनावों में फोटोयुक्त मतदान पर्ची जारी होने से निर्वाचन आयोग ने उक्त पर्ची लेकर आने वालों को भी मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई थी, लेकिन इस बार यह प्रावधान नहीं रखा गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुराणा ने सभी राजनीतिक दलों को इस संबंध में ग्राउण्ड लेवल तक मतदाताओं को जागरूक करने की अपील की।

यह रहे मौजूद

बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से फतहसिंह राठौड़, अरूण टांक, डॉ. संजीव राजपुरोहित, भारतीय जनता पार्टी से दीपक बोल्या, जगदीश कुमार, आम आदमी पार्टी के ओमप्रकाश श्रीमाली, बीएसपी के जगदीश बावरिया, सीपीआई के सुभाष श्रीमाली आदि उपस्थित रहे।

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