उदयपुर 21 मार्च 2021 । कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने उदयपुर में नाइट कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने रविवार शाम आदेश जारी कर उदयपुर समेत प्रदेश के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है। जिसके तहत रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जिनमें उदयपुर समेत राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं पूर्णता बंद रहेंगी। राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित एक बैठक में यह फैसला लिया। इसके तहत प्रदेश में फिर से रेड जोन में तब्दील हो रहे जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर RTPCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। जो यात्री निगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वरेंटाइन रहना होगा। साथ ही सभी कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारेंटाइन की व्यवस्था भी फिर से शुरू करेंगे। पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी।
राज्य में मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था फिर लागू होगी। जहां भी 5 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आएंगे। वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बीट कांस्टेबल की निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना कराई जाएगी।
प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों में 50 फीसदी से ज्यादा छात्र नहीं आ सकेंगे। इनमें स्क्रीनिंग और रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चे शिक्षण संस्थानों में आ सकेंगे।
शादी समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी की सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेड एसडीएम को ई-मेल से देनी होगी। प्रशासन के मांगने पर शादी समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी। बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी।
नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें लगातार उत्पादन होता है। इसके अलावा, आईटी कंपनियां, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित दफ्तर, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग और अनलोडिंग में काम करने वाले व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त रहेंगे।
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