राजनैतिक दल आवंटित स्थलों पर ही लगाएं विज्ञापन होर्डिंग्स:जिला निर्वाचन अधिकारी


राजनैतिक दल आवंटित स्थलों पर ही लगाएं विज्ञापन होर्डिंग्स:जिला निर्वाचन अधिकारी

चिन्हित स्थलों की सूची जारी, रिटर्निंग अधिकारी के पास करना होगा आवेदन

 
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उदयपुर 25 अक्टूबर 2023। आगामी विधानसभा चुनाव-2023 के तहत राजनैतिक दलों की ओर से प्रचार-प्रसार के लिए लगाए जाने वाले होर्डिग्स के स्थल आवंटन को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुधवार को कलक्ट्रेट मिनी सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल की अध्यक्षता में हुई।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पोसवाल ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना की अपील की। उन्होंने सुविधा एप के बारे में बताते हुए ऑनलाइन आवेदन करने को कहा। 

प्रारंभ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष सुराणा तथा आचार संहिता पालना प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एवं डीआईजी स्टाम्प जितेंद्र ओझा ने चुनाव आयोग की गाइड लाइन तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र स्तर पर होर्डिंग्स के लिए स्थल चिन्हित कर सूची मय दरों के जारी कर दी गई है। फिलहाल 9 नवम्बर तक राजनैतिक दल स्तर पर होर्डिग्स की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित दलों को अपने रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों को समान संख्या में स्थल आवंटित किए जाएंगे। यदि कोई दल आवेदन नहीं करना है तो बकाया स्थलों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अन्य दलों को दिए जाएंगे। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के होर्डिग्स, बैनर, पैम्पप्लेट प्रकाशित कराने पर उस पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम तथा प्रकाशन संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। निगरानी के दौरान यदि कोई ऐसा बैनर-होर्डिंग्स पाया गया, जिस पर यह अंकन नहीं होगा तो उसे तत्काल उतरवा लिया जाएगा। किसी भी स्थिति में राजकीय भवनों पर होर्डिंग्स-बैनर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों तथा निजी भवनों को लेकर दिशा-निर्देशों से भी अवगत कराया। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय निकाय के कानूनों की पालना भी अपेक्षित रहेगी।

बैठक में एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, एसडीएम गिर्वा प्रतिभा वर्मा, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी व सीईओ जिला परिषद कीर्ति राठौड़ सहित अधिकारीगण एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

सरकारी सामुदायिक भवन अधिगृहित होंगे

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चुनाव के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल आएंगे। उनके ठहराव की व्यवस्था सरकारी सामुदायिक भवनों में रहेगी। इसके लिए नगर निगम और यूआईटी के सभी सामुदायिक भवन अधिगृहित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समयावधि में विवाह आयोजन भी अधिक है। ऐसे में यदि यह सामुदायिक भवन बूक करा रखे हैं तो उन्हें तत्काल निरस्त किया जाए, ताकि संबंधित व्यक्ति को अंतिम समय में परेशानी नहीं हो। इसी क्रम में वाहन भी अधिगृहित किए जाएंगे।

ड्राय डे पर शराब पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

बैठक में श्री पोसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व ड्राय डे घोषित रहेगा। इस समयावधि में आबकारी विभाग एवं पुलिस की ओर से सभी शराब की दुकानें, गोदाम, बीयर-बार सील करा दी जाएंगी। शराब बेचने, खरीदने और संग्रहित करने पर पाबंदी रहेगी। शादी ब्याह को लेकर किसी प्रकार की अतिरिक्त परमिशन जारी नहीं की जाएगी। शराब का संग्रहण भी आबकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ही किया जा सकेगा। निगरानी टीमें विशेष जांच अभियान चलाएंगे। इसमें किसी के पास अधिनियम के प्रावधानों से अधिक शराब का संग्रहण पाया गया तो उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के साथ ही आदर्श आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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