घर बैठे इन लोगो को मिलेगी पोस्टल बैलेट सुविधा


घर बैठे इन लोगो को मिलेगी पोस्टल बैलेट सुविधा

वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजनों के साथ आवश्यक सेवाओं के कार्मिकों को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट सुविधा

 
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  • राजस्थान में अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी होगी
  • 4  नवम्बर के पहले BLO से संपर्क कर Form 12 D भरकर देना होगा
  • मतदाता को फॉर्म भरवाने का काम BLO करेंगे
  • 2 बार से ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा

उदयपुर 12 अक्टूबर 2023 । विधानसभा आम चुनाव-2023 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई पोस्टल बैलेट सुविधा के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों को जानकारी साझा करने तथा शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल के निर्देशन में महत्वपूर्ण बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम शैलेष सुराणा की अध्यक्षता में गुरूवार शाम को कलक्ट्रेट सभागार में हुई।

प्रारंभ में प्रकोष्ठ प्रभारी उपनिदेशक स्वायत्त शासन विभाग कुशल कोठारी व सहायक प्रभारी महेश जोशी ने सभी का स्वागत करते हुए होम वोटिंग के प्रावधानों से अवगत कराया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुराणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार 80 से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं तथा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग दिव्यांग जनों को होम वोटिंग की सुविधा दी है। 

इसके लिए उन्हें अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के अंदर (30 अकतूबर से 4 नवम्बर के बीच) फॉर्म 12D भर कर प्रस्तुत करना होगा। बूथ लेवल अधिकारी अपने क्षेत्र के ऐसे चिन्हित मतदाताओं को 12D फॉर्म उपलब्ध कराएंगे तथा भरा हुआ आवेदन प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचाएंगे। आवेदनों की जांच के बाद पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे। मतदाता सूची में उनके नाम के सम्मुख पीबी (पोस्टल बैलेट) अंकित किया जाएगा। इसके पश्चात रूट चार्ट तैयार कर मतदान दलों को होम वोटिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि होम वोटिंग के लिए चिन्हित मतदाताओं की सूचना सभी राजनैतिक दलों और मीडिया में सार्वजनिक की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी बूथ स्तर के समान ही होम वोटिंग के लिए भी अपने अभिकर्ता नियुक्त करेंगे, जो होम वोटिंग के दौरान उपस्थित रह सकेंगे।

12डी फॉर्म की उपलब्धता क्षेत्र के बीएलओ की पास मौजूद रहेगी। 

बुजुर्ग वोटर्स व विशेष योग्यजन श्रेणी को घर बैठे ही मतदान करने की सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद जैसे ही चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ तो इस श्रेणी के मतदाता बीएलओ से सम्पर्क में जुट गए हैं। इस श्रेणी के मतदाताओं के घर जाकर कर्मचारी मतदान कराएंगे। इसके लिए मतदाता को पहले ही फॉर्म भरना होगा। वहीं मतदान के दिन पूरी गोपनीयता बरती जाएगी। वहीं अभी इस नई व्यवस्था को लेकर कुछ बीएलओ को पूरी जानकारी नहीं है। बता दें कि राजस्थान में इस तरह के करीब 18.05 लाख वोटर्स निर्वाचन विभाग ने चिन्हित किए हैं।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए पहली बार पोस्टल बैलेट सुविधा

बैठक में श्री सुराणा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए भी पोस्टल बैलेट सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें रोडवेज बस के चालक-परिचालकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्मिकों, अग्निशमन सेवा, पीएचईडी के पंप संचालक व टर्नर, उर्जा विभाग के इलेक्ट्रीशियन व लाइटमैन, निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचित मीडियाकर्मियों, दूग्ध उत्पादक संघ से जुड़े कार्मिकों आदि को शामिल किया गया है। इसमें उन्हीं कार्मिकों को पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे, जिनकी ड्यूटी मतदान दिवस पर नियोजित होने से बूथ पर जाकर मतदान करने से वंचित रहने की संभावना हो। ऐसे मतदाताओं के लिए तीन दिन की अवधि के लिए डाक मतदान केंद्र मतदान दिवस से कम से कम 3 दिन पहले रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। इसमें वे किसी भी दिन सुबह 9 से शाम 5 बजे के दरम्यान आकर अपना मतदान कर सकेंगे। श्री सुराणा ने बताया कि इसके लिए सभी संबंधित विभागों से ऐसे कार्मिकों की लिखित सूचना मय ड्यूटी ऑर्डर के प्राप्त की जा रही है।

पीबी सुविधा स्वैच्छिक, पीबी के बाद बूथ पर मतदान नहीं

श्री सुराणा ने स्पष्ट किया कि होम वोटिंग की सुविधा पूरी तरह से स्वैच्छिक है। श्री सुराणा ने बताया कि मतदाता चाहे तो 12डी आवेदन नहीं करके सीधे बूथ पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं। एक बार आवेदन करने तथा पोस्टल बैलेट जारी हो जाने व मतदाता सूची में पीबी अंकित होने के पश्चात संबंधित मतदाता को बूथ पर आकर मतदान करने का अवसर नहीं मिलेगा। पीबी के लिए चिन्हित वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन मतदाताओं को मतदान दल सूचना देकर निर्धारित तिथि व समय अनुसार घर पर जाकर वोटिंग कराएंगे। एक बार संबंधित मतदाता के घर पर नहीं मिलने पर दूसरी बार फिर यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 

तीसरी बार अवसर नहीं मिलेगा

उदयपुर में 81 हजार से अधिक मतदाताओं को मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उदयपुर जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 60457 तथा दिव्यांग श्रेणी के 20693 मतदाता चिन्हित हैं। इनमें से जिनकी ओर से होम वोटिंग की सुविधा के लिए फॉर्म 12डी में आवेदन किया जाएगा, उन्हें घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने में करें सहयोग

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुराणा ने कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागी बने। इसके लिए आयोग होम वोटिंग, पोस्टल बैलेट जैसे सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। आयोग की मंशा के अनुरूप निर्वाचन विभाग तथा प्रशासन सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदान के लिए राजनैतिक दल और मीडियाकर्मियों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक आयोग की ओर प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी पहुंचे और हर पात्र व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर पाए। बैठक में मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।

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