जिले में संशोधित लॉकडाउन 20 अप्रेल से

जिले में संशोधित लॉकडाउन 20 अप्रेल से

अनुमत गतिविधियों व पाबंदियों पर कलक्टर के विस्तृत निर्देश जारी
 
 
जिले में संशोधित लॉकडाउन 20 अप्रेल से
आगामी 20 अप्रेल से जिले में लागू किए जाने वाले संशोधित लॉकडाउन के संबंध में जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक विस्तृत आदेश में संशोधित लॉकडाउन की अवधि में अनुमत गतिविधियों, पाबंदियों के साथ की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी है।  

उदयपुर, 18 अप्रेल 2020 । राज्य सरकार के आदेशानुसार आगामी 20 अप्रेल से जिले में लागू किए जाने वाले संशोधित लॉकडाउन के संबंध में जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश में उन्होंने संशोधित लॉकडाउन की अवधि में अनुमत गतिविधियों, पाबंदियों के साथ की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी है।  

सम्पूर्ण जिले में ये गतिविधियां रहेगी निषिद्ध  

  1. सुरक्षा उद्देश्यों अथवा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत को छोड़कर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा ।
  2. सुरक्षा उद्देश्यों को छोडकर, ट्रेनों के द्वारा सभी यात्री आवागमन।
  3. सार्वजनिक परिवहन के लिये बसें, मैट्रो, रेल सेवाऐं।
  4. चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या इन दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवागमन।
  5. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। ऑनलाईन अध्यापन/ कक्षाओं को प्रोत्साहन एवं सुविधा दी जायेगी।
  6. इन दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां।
  7. विशेष रूप से अनुमत आतिथ्य सेवाओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवायें/होटल आदि।
  8. टेक्सी (ऑटो रिक्शा एवं साईकिल रिक्शा सहित), कैब समूह सेवायें सभी सिनेमा हॉल, माल, शोपिंग माल, व्यायाम शालाएं, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, स्वीमींग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार एवं एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
  9. सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह।
  10. सभी धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।
  11. अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जायेगी।

कलक्टर ने बताया कि आदेश के तहत होम डिलीवरी, ई-कॉमर्स व कूरियर सर्विस अनुमत श्रेणी में है। इन्हें पास राजकोप सिटीजन एप अथवा ईएप डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर एप्लाई करने पर प्राप्त होंगे।

कलक्टर ने बताया कि निम्नानुसार अनुमत श्रेणी के उद्योग के संचालन हेतु किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

  1. दवाईयाँ, औषधीय चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल तथा इनके मध्यवर्ती उत्पाद ईकाइयाँ।
  2. खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण ईकाईयाँ, तेल मिलों, चावल मिलों, आटा/दाल चक्की आदि सहित आवष्यक वस्तु एवं सभी प्रकार के खाद्य सामान एवं मध्यवर्ती उत्पाद ईकाइयाँ।
  3. उत्पादन इकाईयाँ जिनकी नियमित आवश्यकता है कोयला एवं मिनरल्स उत्पादन, खानों के संचालन के लिए विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियां।
  4. केमिकल कारखानें, उस सयम तक जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नहीं हो जाता।
  5. फार्म मशीनरी एवं उपकरण स्पेयर पार्ट्स की उत्पादन इकाईयां एवं आपूर्ति श्रृखंला के सभी आईटम।
  6. खाद बीज एवं कीटनाशक उत्पादन इकाईयां तथा आपूर्ति श्रृखंल, कच्चा माल एवं मध्यवर्ती संबंधित ईकाइयां।
  7. पशु आहार एवं मुर्गी दाना उत्पादन इकाईयां एवं कच्चा माल एवं सप्लाई श्रृंखला से संबंधित अन्य सामान।
  8. सभी प्रकार उद्योगों के लिये पैकेजिंग सामान उत्पादन करने वाली इकाईयां तथा अन्य आईटमों के लिये जो इस आदेश के अनुमत श्रेणी में है।
  9. एम्बुलेन्स निर्माण, बॉडी बिल्डिंग एवं किसी भी प्रकार का चिकित्सा वाहन।
  10. ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित सभी उद्योग जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर।
  11. खादी सहित कटीर एवं घरेलु उद्योग।
  12. तेल एवं गैस का उत्खनन, परिष्करण, रिफाईनरी ।
  13. सूचना तकनीकी के हार्डवेयर निर्माण।
  14. रीको औद्योगिक क्षेत्र, फुडपार्क, मसाला पार्क और निजी औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच नियंत्रण के साथ विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान।
  15. सभी वस्तुओं के सभी भण्डार गृह एवं गोदाम जिनमें उनके कार्यालय तथा परिवहन कम्पनियों के डिपो शामिल है के लिये सामान चढ़ाने एवं उतारने के लिये न्यूनतम श्रमिक एवं कार्यालय स्टाफ।
  16. कोल्ड स्टोरेज।

उद्योग संचालन प्रारंभ करने से पूर्व जहाँ तक संभव हो संचालन प्रक्रिया हेतु श्रमिकों को अपने परिसर में अथवा निकटवर्ती भवन में ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। यदि यह संभव नहीं हो तो अपने संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिये संस्था की तरफ परिवहन की सुविधा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। यद्यपि इनको उद्योग संचालन हेतु पृथक से अनुमति की आवश्यक नहीं है परन्तु इन्हें वाहन से लाया एवं ले जाया जायेगा, उसके लिये पास लेना होगा। किसी भी उद्योग में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को पृथक से आने जाने के लिये पास जारी नहीं किया जायेगा। पास के लिये राजकोप सिटीजन एप अथवा ईएप डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर एप्लाई करना होगा। रीको ओद्यौगिक क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, उदयपुर द्वारा पास जारी किये जायेंगे तथा अन्य सभी बाहर स्थित उद्योगों के लिये महाप्रबन्घक, जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर द्वारा पास जारी किये जायेंगे।

भारतीय खाद्य निगम/ राजस्थान राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा स्वयं के या किराये पर लिये गये गोदाम के लिये पास जारी किया जायेगा।

  1. परिवहन वाहनों व गोदामों आदि के लिये जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पास जारी किये जायेंगे। पास के लिय राजकोप सिटीजन एप अथवा ईएप डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर एप्लाई करना होगा।
  2. खनन क्षेत्र में उद्योग के संचालन हेतु अनुमति आवश्यक नहीं:
  3. लिग्नाईट, लैंड (जस्ता), जिंक एवं कॉपर सहित प्रमुख खनिजों का खनन।
  4. खान द्वारा अनुमति के अनुसार अन्य खनिजों का खनन।
  5. खानों के संचालन के लिये विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियों के परिवहन एवं आपूर्ति।

जहाँ तक संभव हो श्रमिक अपने परिसर में ही रहेंगे अथवा निकटवर्ती भवन में ठहरने की व्यवस्था संस्था द्वारा की जायेगी। किसी को भी पृथक से पास जारी नहीं किया जायेगा। यदि यह संभव नहीं हो तो अपने संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिये संस्था की तरफ परिवहन की सुविधा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वाहन के पास हेतु राजकोप सिटीजन एप अथवा ईएप डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर एप्लाई करना होगा।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे चलाने के लिये पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ईंट भट्टे इस शर्त पर चला सकते हैं कि जो कार्यरत श्रमिक हैं, वे वहीं पर रहेंगे। ईंट भट्टों के संचालन हेतु कोयला आदि अन्य सामग्र्री की आवश्यकता होने पर उनके परिवहन के लिये पास हेतु ‘राजकोप सिटीजन एप’ अथवा ‘ईएप डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन’ पर एप्लाई करना होगा।

निर्माण स्थलों के पास नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के क्षेत्राधीन स्थलों के लिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जारी किये जायेंगे। इसके अलावा समस्त क्षेत्रों के लिये पास संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे। ऐसे निर्माण तभी अनुमत होंगे जबकि नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के आवास की व्यवस्था निर्माण स्थल पर ही संबंधित नियोक्ता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी । किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रतिदिन आने-जाने के पास जारी नहीं किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन एवं नवीन निर्माण गतिविधियाँ प्रारंभ की जा सकेंगी एवं शहरी क्षेत्र में केवल निर्माणाधीन गतिविधियाँ ही चल सकेगी।

राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिये दुकानें, कार्यशाला, टायर पंक्चर रिपेयर की दुकान एवं राजमार्ग पर भोजन हेतु ढाबे एवं स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि के पास हेतु आवेदक को राजकोप सिटीजन एप अथवा ईएप डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन एप्लाई किया जायेगा।

राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिये कार्यशाला या दुकानें, टायर पंचर रिपेयर की दुकानें  एवंभोजन हेतु उचित दूरीपर ढाबे जैसे 40 किमी पर आउटडोर खान की सुविधा एवं परिवहन वाहनोे के लिये स्पेयर पार्टस के दुकानदार द्वारा किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है उसको बिक्री  नहीं की जायेगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त एक समय पर छोटी दुकान में 2 से अधिक एवं बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओ को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दुरी की अनुपालना करते हुये दुकान के बाहर पंक्ति में अपनीबारी की प्रतीक्षा करेंगे। इस श्रेणी के आवेदक पास हेतु राजकोप सिटीजन एप अथवा ईएप डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाईन एप्लाई करेंगे।

इन बिन्दुओं में वर्णित समस्त उद्योग, दुकान, कार्यालय आदि द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी श्रमिक एवं कार्मिक अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखेंगे। 5 अथवा इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। गुटखा, तम्बाकू नहीं खायेंगे एवं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे। दोपहर के भोजन में श्रमिक एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। भोजन के लिये अवकाश भी श्रमिकों के लिये अलग‘अलग समय पर किया जायेगा। कार्यस्थलों को समय समय पर सेनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे।

जहाँ पर एक से अधिक शिफ्ट में कार्य होता हैं तो शिफ्ट के मध्य का अन्तराल 1 घण्टे का रखा जायें ताकि श्रमिक इकट्ठे नहीं होंवे । अन्तराल में कार्यस्थल को सेनेटाईज किया जायेगा। श्रमिकों को इकट्ठा नहीं छोड़ा जायें ताकि सोशल डिस्टेसिंग की पालना हो सकें।

सभी कार्यस्थलों पर तापमान जाँच हेतु थर्मलस्केनर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसका पृथक् से एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें सभी का तापमान प्रतिदिन अंकित किया जायेगा। कोई भी बड़ी मिटिंग आयोजित नहीं की जायें। सभी को बार-बार हाथ धोने हेतु प्रेरित किया जायें। केन्टिन आदि स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग मेन्टेन की जायें एवं साफ एवं स्वच्छता संबंधित सभी को जानकारी प्रदान की जायें । भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायें। दिशा निर्देशों की जानकारी नहीं होने पर पालना नहीं होने का कोई बहाना नहीं माना जायेगा क्योंकि यह आदेश सर्वदृश्य ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है एवं इसे मानने को सभी बाध्य है।

इन निर्देशों की पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी अपने स्तर पर टीम बनाकर इसकी जांच करायेंगे । जिला मुख्यालय पर भी संबंधित विभाग जिन्होंने अनुमति जारी की है वे भी इन निर्देशों की पालना हो रही हैं अथवा नहीं, जाँच करेंगे तथा पालना नहीं होने की स्थिति में तत्काल अनुमति निरस्त करते हुये नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायें ।

इन दिशा निर्देशा की अवहेलना पर संबंधित के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम, 1867, एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 1957, के तहत राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 12-3-2020 के बिन्दु संख्या-12 ;अपपद्ध एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता के सक्षम प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

इस तरह से जारी होंगे पास:

कलक्टर ने बताया कि आवेदकों को पास हेतु ‘राजकोप सिटीजन’ एप अथवा ‘ईएप डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन’ पर एप्लाई करना होगा। जो लोग ऑनलाईन पास हेतु आवेदन करने में असमर्थ हैं उनके लिये एक तकनीकि कार्मिक की नियुक्ति कर आवेदन के मदद हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। गंभीर चिकित्सकीय आपात/मृत्यु की स्थिति में ही उपखण्ड अधिकारी ऑफलाईन पास जारी कर सकेंगे।

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