उदयपुर। राज्य सरकार के गृह विभाग के द्वारा जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, भीलवाडा एवं उदयपुर जिलों में कोविड-19 के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं कोरोना संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन किया जाकर नवीन निर्देश जारी किये गये हैं।
इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ओपी बुनकर ने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
बुनकर ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक/जन कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाता है तो जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट स्वयं का समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए सशर्त अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
इसमें आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियो की अधिकतम 100 से अधिक नहीं होगी। सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाएगी। आयोजन में फेेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ’नो-मास्क नो-एन्ट्री’’ की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जावेगी । प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किए जायेंगे। कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायेगी।
बुनकर ने बताया कि उदयपुर जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र (थाना क्षेत्र सूरजपोल, भोपालपुरा, प्रतापनगर, हिरणमगरी, सवीना, हाथीपोल, अम्बामाता, धानमण्डी, घंटाघर, सुखेर, गोवर्धनविलास) में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू अवधि में सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बन्द रहेंगे। सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि सायं 7 बजे बन्द कर दिये जाये ताकि सम्बन्धित स्टॉफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाये, जब तक कि इस हेतु अधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की गयी हो।
वे फैक्ट्रियॉ, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
बुनकर ने बताया कि विवाह संबंधी आयोजन के लिए गाईडलाईन्स में एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अन्तर्गत जारी किये गये विनियमों में आमंत्रित किये गये मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी, के प्रावधान किये गये है। आयोजनकर्ता द्वारा विवाह समारोह में मेहमानों की निर्धारित संख्या एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग व सेनेटाईजर की उपलब्धता, थर्मल स्केनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गए हैं कि आयोजन के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी। कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना की जायेगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी: प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर पर थर्मल स्केनिंग, हेण्डवाश एवं सेनेटाईजर के प्रावधान किए जायेंगे। सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंगस, डोर हैण्डलस आदि की बार-बार सेनेटाईज की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। विवाह समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से विडियोग्राफी कराना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि आदेश की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के सक्षम प्रावधानों के तहत् जुर्माने एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।
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