उदयपुर / जयपुर 7 मई 2021 । प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में 31 मई तक शादी समारोहों पर रोक लगा दी है। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में सख्त लॉकडाउन लगाने को मंजूरी दे दी है। वहीँ गांवों में मनरेगा के काम बंद रहेंगे।
5 मंत्रियों की कमेटी ने 31 मई तक शादी समाराेहों पर रोक लगाने और 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी। पांच मंत्रियों के ग्रुप ने मंत्रिपरिषद की बैठक में रिपोर्ट रखी, जिस पर सहमति बन गई। सोमवार 10 मई से लॉकडाउन के नए प्रावधान लागू होंगे। इसमें पहले से चल रही पाबंदियों को और कड़ा किया जाएगा। निजी और रोडवेज बसों को भी बंद किया जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन बंद किया जाएगा।
शादी समाराेहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी। शादी में 11 से मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। वेब पोर्टल पर शादी की अनुमत लेनी होगी। शादी में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
10 से 24 मई तक के सख्त लॉकडाउन की गृह विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। नई गाइडलाइन में खुलने और बंद रहने वाली सेवाओं, दफ्तरों और दुकानों के बारे में ब्यौरा होगा।
लॉकडाउन के दौरान बस, टैक्सी, बंद रहेंगी। आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। बाजार बंद रहेंगे।
लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराणा जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी।
मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी तरह के निजी और सार्वजनिक परिवहन के साधन— बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
मेडिकल, इमरजेंसी सेवाओं और परमिटेड कैटैगरी को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह पाबंदीर रहेगी। पूरे प्रदेश में जीरो मॉबिलिटी का प्रयास होगा।
अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग और अनलोडिंग के काम और इसमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों आसैर निर्माण से संबंधित सभी यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी। मजदूरों को आई कार्ड जारी करने होंगे।
उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मजदूरों को लाने ले जाने के लिए विशेष बसों को चलाने की अनुमति होगी। मजदूरों के पास जारी होंगे। इन संस्थानों को मजदूरों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण,विशेष बस के नम्बर, ड्राइवर नाम जिला कलेक्टर ऑफिस में देने होंगे।
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