कोरोना महामारी के संबंध में उदयपुर कलक्टर ने जारी किए आदेश


कोरोना महामारी के संबंध में उदयपुर कलक्टर ने जारी किए आदेश
 

उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की चेतावनी
 
 
कोरोना महामारी के संबंध में उदयपुर कलक्टर ने जारी किए आदेश

शिक्षण संस्थान, कोचिंग व आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे:

बड़े आयोजन न करने के निर्देश

मेडिकल, फार्मेसी व नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे, अवकाश पर प्रतिबंध

सरकारी कार्यालयों की सफाई के निर्देश:

सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे

कोरोना वायरस संक्रमण रोकने नियंत्रण कक्ष स्थापित

जनजागरण के लिए विभागों को किया पाबंद

मास्क एवं सेनेटाईज़र के जमाखोरों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश

उदयपुर 15 मार्च 2020। जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी ने एक आदेश जारी कर कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देश “दी राजस्थान ऐपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1957“ व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना के तहत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में विस्तृत आदेश जारी किए हैं।  

शिक्षण संस्थान, कोचिंग व आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगे:

आदेशानुसार आगामी 30 मार्च तक जिले के सभी राजकीय व मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय एवं समस्त मदरसे बन्द रहेंगे। इन समस्त विद्यालयों में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। समस्त विद्यालयों एवं मदरसों में कक्षा 5, 8, 10, एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी विद्यालयों की बोर्ड के अलावा समस्त परीक्षाएं 30 मार्च के पश्चात् संचालित होगी। संबंधित संस्था प्रधान विद्यालय के आवश्यक कार्यो को सम्पादित करने हेतु स्टाफ सहित एहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर कार्य कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान विद्यालयों में चल रही एवं महाविद्यालयों में चल रही वार्षिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जावेंगी। वहीं जिले में समस्त कोचिंग सेन्टर एवं आंगनबाडी केन्द्र 30 मार्च तक बन्द रहेंगे। साथ ही जिले में समस्त जिम, समस्त सिनेमाघर, सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले मनोरंजन के कार्यक्रम, थियेटर में होने वाले नाटक मंचन आदि कार्यक्रम भी 30 मार्च तक स्थगित रहेंगे।

बड़े आयोजन न करने के निर्देश:  

कलक्टर ने कहा है कि सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संगठनों एवं अन्य कार्यालय यथासंभव ऐसे कार्यक्रम जिनमें बडी संख्या में आम नागरिकों के भाग लेने की संभावना है, का आयोजन नहीं करें। उन्होंने आम नागरिकों से अपील है कि वे भी अपने पारिवारिक समारोह यथासंभव छोटे रखें एवं सीमित संख्या में मेहमानों को आमन्त्रित करें। यथासंभव भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं मेलों इत्यादि में जाने से बचें तथा आवश्यकता होने पर ही सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। उन्होंने आह्वान किया है कि  ऐसे स्थान या आयोजन, जहां 20 या 20 से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना हो जैसे गैर, धार्मिक आयोजन, मृत्यु भोज इत्यादि पर ना जायें।

मेडिकल, फार्मेसी व नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे, अवकाश पर प्रतिबंध:

आदेशानुसार समस्त मेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग कॉलेज 30 मार्च तक सामान्य रूप से कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त जिले में कार्यरत सभी चिकित्सा अधिकारी उक्त अवधि में अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे। अतिआवश्यक परिस्थितियों में अनुमति के पश्चात् ही अपने मुख्यालय का परित्याग करेंगें। कलक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राचार्य मेडिकल कॉलेज उदयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य समस्त कर्मचारियों के लिए आदेश जारी कर पाबन्द करने को कहा है।

सरकारी कार्यालयों की सफाई के निर्देश:

आदेश में सभी राजकीय कार्यालयों, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों एवं समस्त चिकित्सा संस्थानों (राजकीय एवं निजी) के परिसर में हाइपोक्लोराइड सोल्युशन (1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइड) से फर्श, रेलिंग, कुर्सिया, दरवाजों, अलमारियों के हत्थों, मेज, सीढि़यों आदि पर प्रतिदिन पोछा (मोपिंग) लगवाने को कहा गया है। इसी प्रकार नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष रूप से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में हाइपोक्लोराइड सोल्युशन (1 प्रतिशत हापोक्लोराइड) से प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 बार पोछा लगाएंगे।

सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे:

कलक्टर ने जिले की समस्त स्वायतशासी निकायों/स्वयंसेवी संगठनों को निर्देशित किया है कि वे भी अपने स्तर पर नाटक मंचन, थियेटर एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसेः- गैर इत्यादि, का आयोजन नहीं करें तथा अपने स्तर पर इस आशय का संदेश का प्रसारित करे कि सार्वजनिक समारोह में सीमित संख्या में नागरिक भाग लेवें।

उल्लंघन पर होगी कार्यवाही:

कलक्टर ने कहा है कि मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग कॉलेज तथा जिन विद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है उन संस्थाओं द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम के संबंध में भारत सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जावें। उक्त आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधी व्यक्ति/संस्था के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

कोरोना वायरस संक्रमण रोकने नियंत्रण कक्ष स्थापित

कोरोना वायरस की प्रभावी रोकथाम, बचाव व आवश्यक कार्यवाही के तहत सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए जिला कलक्ट्रेट कार्यालय के नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिला कलक्टर श्रीमती आनन्दी द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में जिला कलक्टर कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक कक्ष में दो पारी में संचालित विधानसभा नियंत्रण कक्ष में नियुक्त कार्मिक अपने कार्य के साथ-साथ कोरोना वायरस के नियंत्रण कक्ष का कार्य भी सम्पादित करेंगे। इस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0294-2414620 रहेंगे। नियंत्रण कक्ष के प्रभारी कलक्टर कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक नीलम कुमार धाबाई होंगे।

जनजागरण के लिए विभागों को किया पाबंद

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने एक आदेश जारी कर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की दृष्टि से विभिन्न विभागीय अधिकारियों को आमजनता में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

कलक्टर ने जिले के सीएमएचओ तथा समस्त बीसीएमओ को निर्देशित किया है कि कोरोना की रोकथाम एवं जागरूकता के लिए अपने-अपने क्षेत्रों के सभी घरों में दल बनवाकर डोर-टू-डोर पेंपलेट्स बंटवाकर आमजन को जागरूक करें। इस दल में आशा सहयोगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रसाविका, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी पल्स पोलियो अभियान, स्कूल शिक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी एवं अन्य पंचायत स्तरीय कार्मिक सहयोग प्रदान करेंगे।

उन्होंने सभी एसडीएम को अपने स्तर पर धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बैठक कर धार्मिक आयोजनों, मेला, पूजा स्थल पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करने को कहा है।इसी प्रकार किसी भी प्रकार के जुलूस आयोजन की अनुमति यथासंभव नहीं देने को कहा गया है ।
कलक्टर ने कहा है कि नगर निगम, नगरपालिका, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्राधिकार में विवाह स्थल, वाटिका आयोजन स्थल इत्यादि के स्वामियों से वार्ता कर उन्हें आगे बुकिंग नहीं करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा जो लोग बुकिंग के लिए आए उन्हें यथासंभव आयोजन को स्थगित रखने अथवा कम से कम लोगों को आमंत्रित करने हेतु जागरूक को प्रेरित करें।

कलक्टर ने समस्त एसडीएम व विकास अधिकारियों को कहा है कि वेसभी सरपंच, वार्डपंच एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करें तथा इसके लिए आमजन को भी प्रेरित करें।

मास्क एवं सेनेटाईज़र के जमाखोरों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश

जिला कलक्टर श्रीमती आनंदी ने जिले में कोरोना वायरस कोविड 19 के प्रबन्धन हेतु प्रयुक्त मास्क एवं हैंड सेनेटाईजर की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित कर जमाखोरी के विरूद्व समुचित कार्यवाही के लिए जिले के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को पाबंद किया है।  

कलक्टर ने निर्देश दिए है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव में प्रयुक्त होने वाले मास्क एवं हैंड सेनेटाईजर की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के लिए  वे जिले में सघन निरीक्षण की कार्यवाही करें और यह सुनिश्चित किया जावे कि आमजन के लिए उचित गुणवत्ता के मास्क एवं हैंड सेनेटाईजर सुलभ रूप से उपलब्ध रहे। कलक्टर ने इसकी जमाखोरी एवं निम्न गुणवत्ता के संबंध में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा है कि विभिन्न फर्मों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में मास्क एवं हैंड सेनेटाईजर का भण्ड़ारण किया जा रहा हो तो उनके विरूद्व विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 2011 के नियमों तहत कार्यवाही की जावे।

कलक्टर ने उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की दैनिक रिपोर्ट प्रतिदिन सायं 6 बजे तक जिला रसद अधिकारी प्रस्तुत करने को कहा है।
 

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