शहरी क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

शहरी क्षेत्र के युवाओं तथा बेरोजगारों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021

 
Indira gandhi shehri credit card yojna

उदयपुर 23 सितंबर 2021 । शहरी क्षेत्र में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु "इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021’’ लागू की गई है।

अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक गिरीश भटनागर ने बताया कि इसका प्रमुख लक्ष्य स्ट्रीट वेन्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोगों जैसे कि हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, कुम्हार खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी ,धोबी, रंग पेन्ट करने वाले, नल-बिजली मरम्मत करने वाले आदि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर पुर्स्थापित करने हेतु बिना किसी गारन्टी ब्याज रहित एक वर्ष के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजनान्तर्गत ब्याज का शत-प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण राशि का पुनर्भुगतान 12 माह में करना होगा। ऋण के मोटेरियम की अवधि 3 माह होगी ।

भटनागर ने बताया कि ऋण के लिए पात्रता  अनुसार प्रार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होकर राजस्थान के शहरी क्षेत्र में निवासरत हो, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष की हो, जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नही मिल रहा हो। गलियों मे काम कर रहे व्यापारी जिन्हें स्थानीय शहरी निकाय द्वारा विक्रय हेतु प्रमाण-पत्र अथवा पहचान पत्र दिया हो या जिनके पास स्थानीय शहरी निकाय अथवा टाउन वेंडिग कमेटी द्वारा रिकमन्डेशन लेटर दिया गया हो। आवेदक की मासिक आय 15000/-या इससे अधिक होने या कुल पारिवारिक मासिक आय 50,000/-या उससे अधिक होने पर पात्र नही होंगे। 

योजनान्तर्गत आवेदन एसएसओ डॉट राजस्थान डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाईट पर स्वयं की एसएसओ आईडी से अथवा ई-मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन हेतु पासपोर्ट साईज का फोटो, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, राजस्थान मे वर्तमान शहरी क्षेत्र मे निवास संबंधी दस्तावेज, राजस्थान का स्थाई निवास सम्बंधित दस्तावेज, बैक की पास बुक, विक्रेता होने पर प्रमाण-पत्र, वेंडिग आईडी, सिफारिश पत्र, जिला रोजगार केन्द्र पर दर्ज की गई पंजीकरण संख्या, स्व प्रमाणित शपथ-पत्र जिससे व्यवसाय से सम्बंधित जानकारी, मासिक आय, बकाया ऋण, मासिक पारिवारिक आय का विवरण सम्मिलित होगा। 

योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा किया जायेगा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियो के सहयोग हेतु अनुजा निगम कार्य करेगा। योजना की अधिक जानकारी के लिए नगरीय निकायो एवं अनुजा निगम कार्यालय मे सम्पर्क किया जा सकता है।

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