कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 10 से 24 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में कुछ चीजे है जो खुली रहेंगी। सोमवार 10 मई को सुबह 5 बजे से लॉकडाउन के नए प्रावधान लागू होंगे।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में खाद्य पर्दाथ, किराना आटा चक्की सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी। लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराणा जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। उनके खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। मंडियां, फल, सब्जियां, फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेगी। बैंक, बीमा, माइक्रो फाइनेंस संस्थाए सुबह 10 से दोपहर 2बजे तक खुली रहेगी। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेगें। इसी के साथ ई-मित्र और आधार केंद्र को भी खोलने की इजाज़त रहेगी। उद्योग- निर्माण इकाई में मजदूरों को काम करने की अनुमति होगी। माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग के लिए तय व्यक्ति को छूट रहेगी। इसके अलावा सरकारी या निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए छूट रहेगी।
वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के काम स्थगित कर दिए गए है। मनरेगा के कामों पर पुरी तरह से पाबंदी रहेगी। वहीं सभी तरह के धार्मिक स्थल भी बंद रहेगें। लॉकडाउन के दौरान बस, टैक्सी, बंद रहेंगी। मेडिकल, आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही बंद रहेंगे। बाजार बंद रहेंगे।
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