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प्रदेश में विवाह में केवल 100 अनुमत, जयपुर में आठवीं कक्षा तक सभी स्कूल 9 जनवरी तक बंद

ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलो के बीच राजस्थान में नई गाइडलाइन 

 
अंतिम संस्कार में अनुमत लोगो की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी

उदयपुर / जयपुर 2 जनवरी 2022। पिछले कुछ दिनों से कोविड के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलो की रोकथाम एवं बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने आज नई गाइडलाइन जारी की है। जिनमे मुख्यतः वैक्सीनेशन पर जोर देने और कोविड प्रोटोकॉल की पालना की सख्त ताकीद की गई है। 

क्या है नई गाइडलाइन 

जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्रो में समस्त सरकारी / निजी स्कूलों में नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन कक्षा 1 से 8 के लिए आगामी 3 जनवरी से 9 जनवरी 2022 के लिए बंद रहेगा। वहीँ राज्य के अन्य जिलों के सम्बंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग से चर्चा के उपरांत निर्णय ले सकेंगे।   

वहीँ सभी अभिभावक जो अपने बच्चो को स्कूल नहीं भेजना चाहते है उन पर शिक्षण संस्थान द्वारा  उपस्थिति का दबाव नहीं बनाया जाएगा एवं उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर रखी जाएगी। 

कॉलेज/ यूनिवर्सिटी के संस्था प्रधान 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को वैक्सीन का डबल डोज़ सुनिश्चित करेंगे। 

विवाह समारोह में दिनांक 7 जनवरी 2022 से अधिकतम 100 लोगो की अनुमति होगी। इसमें बैंड बाजा वादको को 100 लोगो की संख्या से अलग रखा जायेगा। विवाह आयोजकों को विवाह की सूचना DoIT द्वारा बनाये ऑनलाइन वेब पोर्टल http:/covidinfo.rajasthan.gov.in ->e-intimation:MARRIAGE या 181 पर देनी होगी। 

7 जनवरी 2022 से अंत्येष्टि/ अंतिम संस्कार में अनुमत लोगो की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। 

7 जनवरी 2022 से धार्मिक/ सामाजिक / राजनैतिक/ खेल कूद/ सभा / रैली/ धरना / जुलुस आयोजन में अधिकतम 100 लोगो की अनुमति होंगी एवं इसकी पूर्व सूचना  http:/covidinfo.rajasthan.gov.in ->e-intimation या 181 पर देनी होगी। 

राजस्थान आने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में 

विदेशो से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुँचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से RT-PCR जाँच अनिवार्य होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।

घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्र्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट/आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर जांच करवाना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को 7 दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सम्बन्ध में जारी की गयी दिनांक 30.11.2021 की मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करनी होगी।

सभी दुकानों/क्लबों/जिम/रेस्टोरेन्ट्स/माॅल एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक/मालिक स्वयं एवं स्टाफ का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें एवं कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी। 

समस्त प्रदेशवासियों को यह परामर्ष दिया जाता है कि 31 जनवरी 2022 से पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना सुनिष्चित करें।

संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।