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शुद्ध आहार मिलावट पर वार-193kg खोपरा पेड़ा सीज

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त शिकायत पर की कारवाई       

 

जयपुर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान जयपुर एवं उदयपुर जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल के निर्देशनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान "शुद्ध आहार-मिलावट पर वार" के तहत जिले में आज अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को  प्राप्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता ने मैसर्स-श्रीनाथ फूड प्रोडक्ट आई ब्लॉक,सेक्टर-14 उदयपुर पर कारवाई की गई एवं खोपरा पेडा (श्रीनाथ स्वीट्स) का नमूना जांच हेतु लेकर भिजवाया गया है तथा शेष 193 किलोग्राम खोपरा पेडा को सीज किया गया है। 

जांच के दौरान पाया गया कि उक्त खोपरा पेडा जार में पैकिंग करके खुदरा दुकानदारों को बिक्री किया जाना था, इन जारों पर निमार्ण तिथि एवं एक्सपायरी तिथि,बैच नम्बर अंकित नहीं था, मैन्यूफैक्चसर्स का पुरा पता अंकित नहीं था अत: नमूना लेने के बाद शेष बचे 193 किलोग्राम खोपरा पेडा को सीज किया गया है।

डॉ शंकर बामनिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त विक्रेता के पास फूड हैण्डलैसर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट एवं पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट भी नहीं पाया गया है अत: फर्म को इम्प्रुमेंट नोटिस जारी किया जावेगा।  

डॉ शंकर लाल बामनिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा, तथा लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कारवाई की जावेगी तथा ऐसे सभी खाद्य व्यापारी जो खाद्य सामग्री अथवा पैकिंग का कार्य  हैं को फूड एन्नूअल रिटर्न भरना आवश्यक है जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है इसके बाद 100 रुपये प्रति दिन जुर्माने का प्रावधान है।