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20 सितंबर से विवाह में 200 लोग अनुमत, 50% क्षमता के साथ कक्षा 6 से 8 हो सकेंगी संचालित

कक्षा 1 से 5वीं तक 27 सितंबर से 50 % क्षमता के साथ अनुमत

 

त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 6.0 जारी

उदयपुर/जयपुर 17 सितंबर 2021 । कोरोना महामारी की दूसरी लहर के उतार के चलते राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 6.0 जारी कर दिया है। जिसके अनुसार अब राजस्थान में आगामी 20 सितंबर से शादी समारोह में 200 लोगो को अनुमति होगी वहीँ राज्य के सरकारी/ निजी स्कूलो में 20 सितंबर से छठी से आठवीं तक 50% क्षमता के साथ तथा 27 सितंबर से पहली से पांचवी कक्षा तक 50% क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। 

विवाह आयोजन के सम्बन्ध में शादी समारोह में अधिकतम 200 लोगो के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। वहीँ बाकी सभी दिशा निर्देश पूर्ववर्ती 10 जुलाई 2021 को जारी किये गए निर्देशों के अनुरूप होगी। 

प्रदेश में पूर्व में ही 12 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक स्कूल/ कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियां जारी है। नए जारी किये गए दिशा निर्देश के अनुसार कक्ष 6 से कक्षा 8 तक 20 सितंबर से  50% क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी। इसी प्रकार पहली से पांचवी कक्षा तक 50% क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी।     

स्कूल के शैक्षणिक व् अशैक्षणिक स्टाफ के आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक आवश्यक रूप से लेनी होगी। वहीँ वाहन की बैठक व्यवस्था क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।