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वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई-रवन्ना चालानों में भी 75 से 90% की छूट देने हेतु एमनेस्टी योजना

एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितम्बर 2022 तक है

 

उदयपुर 15 सितंबर 2022 । राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी के अलावा ई-रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 प्रतिशत की छूट देने हेतु एमनेस्टी योजना लागू की है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी.एल. बामनिया ने बताया कि इस एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितम्बर 2022 तक है। इस योजना में वाहनों के बकाया कर व दिसम्बर 2021 के पहले से बकाया एक बारीय कर पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट दी जा रही है। इसके साथ ही ई-रवन्ना चालानों में भी 75 से 90 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। 

उन्होंने बताया कि उदयपुर जिला परिवहन कार्यालय में अब तक खुर्द-बुर्द हो चुके 387 वाहनों के मामलों में पंजीयन निरस्त कर वाहन मालिकों को छूट का लाभ दिया गया है। इसी तरह उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद एवं डूंगरपुर जिला परिवहन कार्यालयों में 803 वाहनों स 633 लाख रू. वसूली कर उन्हें 191 लाख लाख रूप्ये की छूट दी गई। क्षेत्र में ई-रवन्ना चालानों म 150 वाहन मालिकों ने योजना में छूट का लाभ लिया एवं इन वाहनों से 114 लाख रू. वसूल कर उन्हें 1144 लाख रूपए की छूट दी गई है।

श्री बामनिया ने बताया कि सितम्बर माह में उदयपुर परिवहन क्षेत्र के समस्त जिला परिवहन कार्यालय राजपत्रित अवकाश में खुले रहेंगे। वाहन स्वामियों को चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा उनके हित में लाई गई इस योजना पूरा पूरा लाभ उठायें एवं पुरानी बकाया पर ब्याज एवं पेनल्टी से मुक्ति पायें।
    
जिला परिवहन अधिकारी डॉ. कल्पना शर्मा ने बताया कि ऑपरेटर्स को पेम्पलेट्स, बेनर्स के माध्यम से भी ई-रवन्ना की समझाईश की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा वाहन मालिक आरटीओ कार्यालय में आकर एमनेस्टी स्कीम का लाभ लें। आज की मीटिंग में नरेन्द्र सिंह राणावत अध्यक्ष एवं अभिषेक मेहता एवं गोपाल सुथार भी उपस्थित थे। जिन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि 30 सितंबर 2022 से पहले पहले ऑवरलोड वाहनों का अधिकतम राशि जमा हो सके।