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रीको द्वारा मावली में नवीन औद्योगिक क्षेत्र आमली में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए भूखंड आवंटन

राजस्थान के मूल निवासियों के लिये ई-लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ

 
भूखण्ड आवंटन की आरक्षित दर 800 रुपये प्रति वर्गमीटर

उदयपुर 12 जनवरी 2023। उदयपुर जिले में रीको द्वारा तहसील मावली में नवीन औद्योगिक क्षेत्र आमली में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए राजस्थान के मूल निवासियों हेतु ई-लॉटरी द्वारा औद्योगिक भूखण्डों का सीधे आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक अजय पंड्या ने बताया कि ई- लॉटरी प्रक्रिया के तहत 18 जनवरी शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन शुल्क राशि 590 जीएसटी सहित ऑनलाइन जमा कराकर ई-लॉटरी में इच्छुक उद्यमी भाग ले सकते हैं।

भूखण्ड आवंटन की आरक्षित दर 800 रुपये प्रति वर्गमीटर

पंड्या ने बताया कि इस ई-लॉटरी में औद्योगिक क्षेत्र आमली के कुल 29 औद्योगिक भूखण्ड शामिल किये गये हैं, जो 250 वर्गमीटर से 700 वर्गमीटर क्षेत्रफल के है। जिसमें 22 भूखण्ड सामान्य वर्ग, 3 भूखण्ड एससी/एसटी वर्ग, 1 भूखण्ड महिला उद्यमी, 2 भूखण्ड बैंचमार्क विकलांग व्यक्ति एवं 1 भूखण्ड एक्स सर्विसमेन के लिए आरक्षित रखे गये हैं। भूखण्ड आवंटन की आरक्षित दर 800 रुपये प्रति वर्गमीटर हैं। आवेदक को आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, आधारकार्ड की प्रति, संक्षिप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं 100 रुपये के स्टाम्प पर इस स्कीम के तहत सम्पूर्ण राजस्थान में केवल 1 प्लॉट लेने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

विभिन्न वर्गों के लिए प्रावधान निर्धारित

वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक ने बताया कि आरक्षित औद्योगिक भूखण्डों की ई-लॉटरी प्रक्रिया में सफल आवेदक द्वारा आरक्षित दर पर अग्रिम रियायत आवेदन जमा करने के समय अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी, जिसमें एससी/एसटी के आवेदकोे को 50 प्रतिशत की छूट हेतु सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, एक्स सर्विसमेन के आवेदकोें को 25 प्रतिशत की छूट हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबलिटी के आवेदकोे को 25 प्रतिशत की छूट हेतु विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 की धारा 1 (आर) के अनुसार प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र या प्राधिकरण द्वारा 1995 के अधिनियम के तहत 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के लिए जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी एवं महिला उद्यमी आवेदकोे को 25 प्रतिशत की छूट हेतु पते के साथ आईडी प्रूफ, फोटो की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

सफल आवेदक के लिए आवंटन प्रक्रिया

पंड्या ने बताया कि ई-लॉटरी में सफल आवेदक को भूखण्ड की प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर निगम द्वारा आवंटन पत्र जारी किया जायेगा एवं भूखण्ड का कब्जा भी सुपुर्द कर दिया जायेगा। जिसमे शेष 75 प्रतिशत राशि आवंटन पत्र जारी होने के बाद 120 दिन में बिना ब्याज के या 11 त्रैमासिक किश्तों में मय 8 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करवाने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

नवीन औद्योगिक क्षेत्र आमली की स्थापना के लिए आमली गांव में 52.1354 हैक्टयर राजकीय भूमि रीको को आवंटित की गई है, जिसमें से प्रथम चरण में 33.92 हैक्टयर भूमि पर औद्योगिक भूखण्डों का नियोजन किया गया है। जिसमें 250 वर्गमीटर से 1500 वर्गमीटर तक की विभिन्न साईज के 244 औद्योगिक भूखण्डों का नियोजन किया गया है। 

प्रथम चरण में 140 भूखण्डो को विकसित करने हेतु तकनीकी स्वीकृति 22 दिसंबर .2021 को जारी की गई तथा इस औद्योगिक क्षेत्र के प्रथम चरण में प्लाट डिमार्केशन तथा सड़क व पुलिया का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। विद्युत लाइने बिछाने हेतु कार्यादेश 16 दिसंबर को जारी कर दिया गया है व शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी व विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए रीको कार्यालय उदयपुर में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा रीको की वेबसाईट पर भी विस्तृत विवरण एवं शर्तें उपलब्ध हैं।