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सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धार्मिक झंडियां लगाने पर प्रतिबंध लागू

जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश

 

उदयपुर 14 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले के संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण सीमा में सार्वजनिक संपत्तियों यथा राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे, तिराहे पर निर्मित सर्कल, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों इत्यादि अथवा अन्य व्यक्तियों की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति या सहमति के धार्मिक प्रतीक चिह्न युक्त झंडा लगाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जिला कलेक्टर ने सभी नागरिकों से इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने की अपील की है एवं बताया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश 8 अक्टूबर 2022 से आगामी दो माह तक उदयपुर जिले के संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा।