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मदिरा के अवैध उत्पादन, परिवहन व भंडारण पर होगी कड़ी कार्रवाई

आबकारी विभाग का 30 अप्रैल तक विशेष निरोधात्मक अभियान
 

उदयपुर 29 मार्च 2022 । नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में 1 अप्रैल से मदिरा की दुकानों का नया बंदोबस्त लागू हो जाएगा। इसे देखते हुए मदिरा के अवैध उत्पादन, भंडारण परिवहन व वितरण को हतोत्साहित करने के लिए 30 मार्च से 30 अप्रैल तक विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जाएगा।

आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा ने बताया कि इस विशेष अभियान के लिए प्रत्येक जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों को प्रभारी बनाया गया है। जिले में आबकारी अधिकारी प्रभारी होंगे जो अतिरिक्त आयुक्त के निर्देशन में कार्रवाइयां करेंगे। 

अभियान के तहत मदिरा के अवैध उत्पादन, परिवहन व भंडारण को हतोत्साहित करने के लिए आबकारी निरोधक दल की नियमित कार्रवाइयों के अलावा विशेष कार्रवाई करते हुए व्यापक स्तर पर धावे आयोजित किए जाएंगे। चिन्हित स्थानों पर दबिश, चैकिंग व निगरानी रखी जाएगी। प्रतिदिन की कार्रवाई की सूचना निर्धारित प्रपत्र में मुख्यालय पर संकलित की जाएगी।

पुराने अनुज्ञाधारियों पर रहेगी विशेष नज़र

देवड़ा ने बताया कि जिन पुराने अनुज्ञाधारियों ने नवीनीकरण नहीं करवाया या नीलामी में दुकान आवंटित नहीं करवाई है, उन पर विशेष नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि कोई भी पुराना अनुज्ञाधारी या अन्य व्यक्ति मदिरा से जुड़े अवैध कार्यों में संलिप्त पाया जाए तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जावे।  

शून्य फरारी पर रहेगा जोर

आबकारी आयुक्त ने बताया कि पूर्व में दर्ज प्रकरणों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर शून्य फरारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान प्रयास किए जाएंगे कि कोई भी अभियुक्त फरार होने में सफल न हो सके। इस दौरान मुखबिर प्रोत्साहन योजना का लाभ मुखबिरों को दिलवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा।