एमनेस्टी योजना का लाभ पाने के लिए वाहन स्वामियों के पास 6-7 दिन शेष
परिवहन विभाग में एमनेस्टी योजना की अवधि 31 जुलाई 2024 तक ही है
उदयपुर 24 जुलाई 2024। परिवहन विभाग में एमनेस्टी योजना के तहत वाहन स्वामियों को पुराने बकाया कर वसूली के लिए ब्याज व पेनल्टी में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अब सिर्फ 6-7 दिन का समय ही रह गया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नेमीचन्द पारीक ने बताया कि इस एमनेस्टी योजना की अवधि 31 जुलाई 2024 तक ही है। इस योजना में वाहनों के बकाया कर व बकाया एक बारीय कर पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट दी जा रही है। इसके बाद एमनेस्टी योजना की अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी।
पारीक ने बुधवार को यात्री एवं भार वाहनों के जिला परिवहन अधिकारियों तथा विभागीय परिवहन निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में देखा गया कि अभी भी बड़ी संख्या में टेक्सी, मैक्सी केब, बस, मिनी बस एवं ट्रकों के वाहन स्वामियों ने पुराने बकाया कर, ब्याज़ एवं पेनल्टी में छूट के लिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई एमनेस्टी योजना का लाभ उनसे व्यक्तिशः सम्पर्क करने के बावजूद नहीं उठाया है। ऐसे भी कई वाहन चिन्हित किए गए जो नष्ट या खुर्द-बुर्द हो चुके हैं किंतु वाहन स्वामियों ने उनके पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त नहीं करवाये हैं, फलतः नष्ट या खुर्द-बुर्द हो चुके वाहनों पर भी दिन-प्रतिदिन ब्याज और पेनल्टी आरोपित होती जा रही है। जो वाहन स्वामियों पर अतिरिक्त भार है।
उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक भी अगर वाहन स्वामी कार्यालय में उपस्थित होकर एमनेस्टी योजना में अपने वाहनों के कर, ब्याज़, पेनल्टी आदि पर दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण नहीं करवायेंगे तो ऐसे वाहन स्वामियों की अन्य वाहनों को कुर्क किया जायेगा और ऐसी वाहनें सीज़ कर दी जायेगी। इसके अलावा पटवारियों एवं तहसील कार्यालयों से पता कर ऐसे वाहन स्वामियों की अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियों को भू-राजस्व अधिनियम के तहत कुर्क करने की कार्यवाही भी प्राथमिकता से की जायेगी।
पारीक ने वाहन स्वामियों से अपील की कि राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना में दी जा रही इस शानदार छूट का बचे हुए 7 दिनों में अधिक से अधिक लाभ उठाएं।