ग्रीन पटाखों की अस्थाई दुकानों के आवेदन 22 तक मांगे
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन पटाखों के अस्थाई लाइसेंस एवं लवकुश स्टेडियन में ग्रीन पटाखों की अस्थाई दुकानों के आवेदन 22 तक मांगे
उदयपुर 18 अक्टूबर 2021। राज्य सरकार द्वारा प्रदत आतिशबाजी के संबंध में जारी नवीनतम दिशा निर्देश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आतिशबाजी ग्रीन पटाखों के अस्थाई लाइसेंस हेतु आवेदन 22 अक्टूबर तक मांगे गए हैं। इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को निर्धारित अवधि तक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर जिला कलेक्टर कार्यालय में भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
वहीं दीपावली पर्व पर शहर के लवकुश इंदौर स्टेडियम में आतिशबाजी ग्रीन पटाखों की अस्थाई दुकानें आवंटित करने के संबंध में नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर निर्धारित प्रारूप में चयनित अभ्यर्थियों की सूची भिजवाने को कहा है। एडीएम ने निगम कार्यालय द्वारा चयनित सूची निर्धारित प्रारूप में 22 अक्टूबर तक भिजवाने एवं कार्यालय की अनापत्ति एवं अग्निशमन अधिकारी के अनापत्ति सूची के साथ भिजवाने को कहा है।
उन्होंने बताया कि गृह विभाग की संशोधित परामर्शदात्री के तहत एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी बेचने व चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए संपूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगीं ग्रीन आतिशबाजी दीपावली, गुरुपर्व एवं अन्य त्योहार पर रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 बजे एवं क्रिसमस व न्यू ईयर पर रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक चलाने की अनुमति होगी।