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कलक्टर ने शहर व गांवों के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू 
 

A ब्लॉक सज्जननगर, झामरकोटड़ा मेन रोड, आशुतोषपुरम, हिरणमगरी सेक्टर 14, वल्लभनगर के रातारेला गांव में काली चोतरी, कच्छेर की ढाणी में फला पातलिया गांव में लगाया कर्फ्यू
 
 
कलक्टर ने बताया कि ये आदेश आशुतोषपुरम व खेरिया घाटी में 31 मई तक तथा सज्जननगर, एकलिंगपुरा व रातारेला गांव में 1 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे

उदयपुर, 18 मई 2020। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने पांच अलग-अलग आदेश जारी कर उदयपुर शहर व अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है। 

कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि इन क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलने कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के उदयपुर के ए ब्लॅक सज्जननगर अंतर्गत थाना अंबामाता, शहर के विक्टोरिया हॉस्पीटल के पास झामरकोटड़ा मेन रोड़ एकलिंगपुरा अंतर्गत पुलिस थाना क्षेत्र सवीना, आशुतोषपुरम हिरणमगरी सेक्टर 14 अंतर्गत पुलिस थाना क्षेत्र सवीना में यह कर्फ्यू लगाया है।

इसी प्रकार जिले के उपखण्ड क्षेत्र वल्लभनगर में रातारेला गांव में काली चोतरी में नाथूलाल पिता उदा रावत के जंगल में घर के 200 मीटर दोनों तरफ 200-200 मीटर की दूरी व गांव कच्छेर की ढाणी में फला पातलिया वेला में नंगाराम पिता कन्ना रावत के जंगल में घर के 200-200 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना खेरोदा क्षेत्र तथा उपखण्ड क्षेत्र सलूंबर के खेरिया घाटी ग्राम पंचायत वासा की नागदा बस्ती रोड़, भेरूजी बावजी का रास्ता अंतर्गत पुलिस थाना गींगला में यह कर्फ्यू लगाया है।

कलक्टर ने बताया कि ये आदेश आशुतोषपुरम व खेरिया घाटी में 31 मई तक तथा सज्जननगर, एकलिंगपुरा व रातारेला गांव में 1 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

यह प्रतिबंध लागू रहेंगें

कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनन्दी ने कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उदयपुर शहर से संबंधित निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार को, खेरियाघाटी के लिए सलूंबर एसडीएम मणीलाल तीरगर व रातारेला के लिए वल्लभनगर तहसीलदार बसंतसिंह को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।