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कलक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू 

शहर के सवीना थाना अंतर्गत सेक्टर 9 सवीना स्थित वर्मा कॉलोनी तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत स्वास्तिक भवन, आनन्द नमकीन भण्डार वाली गली सबसिटी सेंटर के संबंधित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
 
सवीना स्थित वर्मा कॉलोनी में कर्फ्यू 12 जून की मध्यरात्रि से लागू होकर 26 जून की मध्यरात्रि तक तथा स्वास्तिक भवन, आनन्द नमकीन भण्डार वाली गली सबसिटी सेंटर में कर्फ्यू 11 जून की मध्यरात्रि से लागू होकर 25 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। 

उदयपुर, 12 जून 2020। उदयपुर शहर के सवीना स्थित वर्मा कॉलोनी व स्वास्तिक भवन सबसिटी सेंटर में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि संबंधित क्षेत्रों में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के सवीना थाना अंतर्गत सेक्टर 9 सवीना स्थित वर्मा कॉलोनी तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत स्वास्तिक भवन, आनन्द नमकीन भण्डार वाली गली सबसिटी सेंटर के संबंधित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

कलक्टर ने बताया कि सवीना स्थित वर्मा कॉलोनी में कर्फ्यू 12 जून की मध्यरात्रि से लागू होकर 26 जून की मध्यरात्रि तक तथा स्वास्तिक भवन, आनन्द नमकीन भण्डार वाली गली सबसिटी सेंटर में कर्फ्यू 11 जून की मध्यरात्रि से लागू होकर 25 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। 

इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। इस निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु गिर्वा तहसीलदार श्रवण सिंह राठौड़ को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।