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कलक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू 
 

गोवर्धन विलास थाना अंतर्गत हवामगरी गमेती बस्ती गोवर्धन विलास, सविना थाना अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 14 के सी-ब्लॉक तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित आदर्श नगर एवं मनवाखेड़ा रोड़ स्थित करणी नगर, शुभम कॉम्पलेक्स क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
 
हवामगरी गमेती बस्ती गोवर्धन विलास में 25 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 9 जून की मध्यरात्रि तक तथा सी-ब्लॉक हिरणमगरी सेक्टर 14, हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित आदर्श नगर एवं मनवाखेड़ा रोड स्थित करणी नगर, शुभम कॉम्पलेक्स क्षेत्र में 26 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 10 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी।

उदयपुर, 26 मई 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि संबंधित क्षेत्रों में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना अंतर्गत हवामगरी गमेती बस्ती गोवर्धन विलास, सविना थाना अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 14 के सी-ब्लॉक तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित आदर्श नगर एवं मनवाखेड़ा रोड़ स्थित करणी नगर, शुभम कॉम्पलेक्स क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

कलक्टर ने बताया कि यह कर्फ्यू हवामगरी गमेती बस्ती गोवर्धन विलास में 25 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 9 जून की मध्यरात्रि तक तथा सी-ब्लॉक हिरणमगरी सेक्टर 14, हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित आदर्श नगर एवं मनवाखेड़ा रोड स्थित करणी नगर, शुभम कॉम्पलेक्स क्षेत्र में 26 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 10 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

आदेश में कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।