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गिर्वा के खेड़ी व निचला चोटिया एवं वल्लभनगर के कलवल में भी कर्फ्यू 
 

इन क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से लगाया गया है कर्फ्यू 
 

उदयपुर, 21 मई 2020। उदयपुर के गिर्वा उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत दांतीसर के खेड़ी ग्राम व परमदा के निचला चोटिया तथा वल्लभनगर उपखण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत वरणी के कलवल में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद गिर्वा उपखण्ड मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

एसडीएम ने जारी आदेश में बताया है कि इन क्षेत्रों में एक-एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से गिर्वा उपखण्ड के कुराबड़ थाना अंतर्गत खेड़ी ग्राम के पूर्व मे सापरूआ फला से पश्चि में भराकडिया कला तक मध्य में सम्पूर्ण खेडी गांव की मुख्य बस्ती व उत्तर में देवड़तलाई से दक्षिण पिपलुआ भागल तक यह कर्फ्यू  लगाया है। वहीं दूसरी ओर कुराबड़ थाना अंतर्गत ही निचला चोटिया के आंबा फला, उपला चोटिया क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया है।

इसी प्रकार वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत ग्राम कलवल में अरनेड से कलवल रोड के 200-200 मीटर व सालेड़ा मोड (कल्याणसिंह का मकान) से प्रकाश मेनारिया के मकान तक 200-200 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

ये प्रतिबंध रहेंगे लागू

एसडीएम ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू 

एसडीएम के आदेशों के तहत निचला चोटिया क्षेत्र में 1 जून की मध्यरात्रि तक तथा खेड़ी ग्राम में 21 मई की मध्यरात्रि से 4 जून की मध्यरात्रि तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

एसडीएम सुराणा ने बताया कि ये आदेश 21 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 4 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।