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खेरवाड़ा में 21 अगस्त तक सम्पूर्ण लॉकडाउन

कल एक साथ 30 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे 

 
यह आदेश 13 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू होकर 21 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक जारी रहेगा 
 

उदयपुर 14 अगस्त 2020। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र जिले के खेरवाड़ा में उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र रेगर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मानव स्वास्थ्य के खतरे, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनज़र दिनांक 13 अगस्त 2020 मध्य रात्रि से दिनांक 21 अगस्त 2020 की मध्य रात्रि तक ग्राम पंचायत खेरवाड़ा/ बड़ला/ बंजारिया के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध/ लॉकडाउन लगाया गया है। 

उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र रेगर ने बताया की कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उक्त सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। इन क्षेत्रो में अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान/परिसर एवं जिम बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां शादी समारोह, रैली, जुलस, सभा प्रतिबंधित रहेगी। वहीँ किसी भी प्रकार के सार्वजानिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 

इन पर लागू नहीं होगा यह प्रतिबंध 

यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियो पर लागू नहीं होगा। चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों, कोरोना के तहत नियुक्त कार्मिक तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। 

उपखण्ड मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र रेगर ने बताया की उक्त आदेश 13 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि से लागू होकर 21 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने व्यक्ति/ व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020  भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269, 270 एवं अन्य सक्षम प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। 

उल्लेखनीय है की खेरवाड़ा में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है है। अगस्त माह में ही कोरोना के 72 मामले सामने आ गए है। कल एक साथ 30 पॉजिटिव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। खेरवाड़ा में कुल 79 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आये। वर्तमान में खेरवाड़ा के ही 59 एक्टिव केस है।