कोरोना कर्फ्यू 10 जुलाई 2020: कलक्टर ने शहर में कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू
खारोल कॉलानी के डॉ. हुसैन वाली गली, बाऊजी की गली, चित्तौड़ो का टिम्बा, एकलिंगपुरा के मंगलमूर्ति अपार्टमेंट यह प्रतिबंध 10 जुलाई से लागू होकर 24 जुलाई की मध्यरात्रि तक तक प्रभावित रहेगा
हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित जैन मंदिर के सामने, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के प्रभावित क्षेत्र में यह प्रतिबंध 9 जुलाई से लागू होकर 23 जुलाई की मध्यरात्रि तक तक प्रभावित रहेगा।
उदयपुर, 10 जुलाई 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से थाना घंटाघर अंतर्गत बाऊजी की गली, चित्तौड़ो का टिम्बा, सवीना थाना अंतर्गत एकलिंगपुरा के मंगलमूर्ति अपार्टमेंट, अंबामाता थाना अंतर्गत खारोल कॉलानी के डॉ. हुसैन वाली गली, थाना हिरणमगरी अंतर्गत सेक्टर 4 स्थित जैन मंदिर के सामने, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
कलक्टर ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
थाना हिरणमगरी अंतर्गत सेक्टर 4 स्थित जैन मंदिर के सामने, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के प्रभावित क्षेत्र में यह प्रतिबंध 9 जुलाई से लागू होकर 23 जुलाई की मध्यरात्रि तक तक प्रभावित रहेगा। थाना घंटाघर अंतर्गत बाऊजी की गली, चित्तौड़ो का टिम्बा, सवीना थाना अंतर्गत एकलिंगपुरा के मंगलमूर्ति अपार्टमेंट, अंबामाता थाना अंतर्गत खारोल कॉलानी के डॉ. हुसैन वाली गली यह प्रतिबंध 10 जुलाई से लागू होकर 24 जुलाई की मध्यरात्रि तक तक प्रभावित रहेगा। इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।