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कोरोना कर्फ्यू 20-08-20 जिले में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू 

भड़भुजा घाटी, सत्यानारायण मार्ग, फारूख आजम कॉलोनी मल्लातलाई, लेक गार्डन अपार्टमेंट सेक्टर 14

कानोड में किशनलाल पुत्र छोगालाल सोनी की दुकान से चारभुजा मंदिर व सब्जी मंडी दरवाजा से मंसूर पुत्र एलान अली बोहरा के मकान पर आने-जाने वाले रास्ते पर

 
यह कर्फ्यू 14 में 2 सितंबर तक यह प्रभावी रहेगा।

उदयपुर, 20 अगस्त 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  (एडीएम) संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में घंटाघर थानान्तर्गत भड़भुजा घाटी, सूरजपोल थानान्तर्गत सत्यानारायण मार्ग, अंबामाता थानान्तर्गत फारूख आजम कॉलोनी मल्लातलाई तथा गोवर्धन विलास थानान्तर्गत लेक गार्डन अपार्टमेंट सेक्टर 14 में यह कर्फ्यू लगाया गया है। 

एडीएम सिटी ने बताया किं यह कर्फ्यू 14 में 2 सितंबर तक यह प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

वल्लभनगर के कोरोना प्रभावित क्षेत्र में लगाया कर्फ्यू 

उदयपुर के वल्लभनगर उपखण्ड क्षेत्र के कानोड कस्बे में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद वल्लभनगर उपखण्ड मजिस्ट्रेट शैलेश सुराणा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

एसडीएम ने जारी आदेश में बताया है कि इस क्षेत्र में एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से कानोड थाना अंतर्गत कानोड में किशनलाल पुत्र छोगालाल सोनी की दुकान से चारभुजा मंदिर व सब्जी मंडी दरवाजा से मंसूर पुत्र एलान अली बोहरा के मकान पर आने-जाने वाले रास्ते पर 1 सितंबर की मध्यरात्रि तक यह निषेधाज्ञा लगाई है।

एसडीएम सुराणा ने बताया कि इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। इन निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कानोड़ तहसीलदार रामनिवास मीणा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।