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कोरोना कर्फ्यू 29-08-2020 शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाईं निषेधाज्ञा 

धानमण्डी थानान्तर्गत नाईवाड़ा चौक, लखारा चौक, मदरसा गली, लुकमान मार्ग, प्रतापनगर थानान्तर्गत पीपली गली यूनिवर्सिटी रोड़, अंबामाता थानान्तर्गत गरीब नवाज कॉलोनी मल्लातलाई, सूरजपोल थानान्तर्गत कुमारवाड़ा, हिरणमगरी थानान्तर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 4, हाथीपोल थानान्तर्गत सुखाडिया सर्कल हीरोहोण्डा शो रूम के पीछे, सवीना थानान्तर्गत रोशन कॉलोनी सवीना, भूपालपुरा थानान्तर्गत अशोक विहार, प्रतापनगर थानान्तर्गत जयश्री कॉलोनी बोहरागणेश जी, हिरणमगरी थानान्तर्गत नाकोड़ा नगर सेक्टर 3, न्यू राजेन्द्र नगर गारियावास में
 

नाईवाड़ा चौक, लखारा चौक, मदरसा गली, लुकमान मार्ग, पीपली गली यूनिवर्सिटी रोड़, गरीब नवाज कॉलोनी मल्लातलाई, कुमारवाड़ा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 4, सुखाडिया सर्कल हीरोहोण्डा शो रूम के पीछे 9 सितंबर की मध्यरात्रि तक

रोशन कॉलोनी सवीना, अशोक विहार, र्गत जयश्री कॉलोनी बोहरागणेश जी, र्गत नाकोड़ा नगर सेक्टर 3, न्यू राजेन्द्र नगर गारियावास में 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक

उदयपुर, 29 अगस्त 2020 । उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में धानमण्डी थानान्तर्गत नाईवाड़ा चौक, लखारा चौक, मदरसा गली व लुकमान मार्ग, प्रतापनगर थानान्तर्गत पीपली गली यूनिवर्सिटी रोड़, अंबामाता थानान्तर्गत गरीब नवाज कॉलोनी मल्लातलाई, सूरजपोल थानान्तर्गत कुमारवाड़ा, हिरणमगरी थानान्तर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 4, तथा हाथीपोल थानान्तर्गत सुखाडिया सर्कल हीरोहोण्डा शो रूम के पीछे 9 सितंबर की मध्यरात्रि तक यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।

वहीं सवीना थानान्तर्गत रोशन कॉलोनी सवीना, भूपालपुरा थानान्तर्गत अशोक विहार, प्रतापनगर थानान्तर्गत जयश्री कॉलोनी बोहरागणेश जी, हिरणमगरी थानान्तर्गत नाकोड़ा नगर सेक्टर 3 तथा न्यू राजेन्द्र नगर गारियावास में 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक यह निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।

एडीएम सिटी ने बताया किं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।