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कोरोना कर्फ्यू 6 अगस्त 2020: शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू

16 राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय सिख कॉलोनी, गीता प्रेस गोरखपुर पुस्तक भण्डार पानेरियों की मादड़ी एवं 83 पूर्णिमा शिव कॉलोनी स्वामी नगर, पीपली चौक छोटा भोईवाड़ा
 
यह कर्फ्यू 5 अगस्त से लागू होकर 19 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी।

उदयपुर, 6 अगस्त 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में सूरजपोल थानान्तर्गत 16 राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय सिख कॉलोनी, हिरणमगरी थानान्तर्गत गीता प्रेस गोरखपुर पुस्तक भण्डार पानेरियों की मादड़ी एवं 83 पूर्णिमा शिव कॉलोनी स्वामी नगर तथा धानमण्डी थानान्तर्गत पीपली चौक छोटा भोईवाड़ा के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

एडीएम सिटी ने बताया कि यह कर्फ्यू 5 अगस्त से लागू होकर 19 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।