कोरोना कर्फ्यू 18 अगस्त 2020: शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू
जाकिर हुसैन का मकान एवं हातिम अली का मकान धोलीबावड़ी एवं नाथूलाल का मकान, श्री जनार्दनराय मंदिर के पास वाले क्षेत्र में 28 अगस्त तक
सोम एंटरप्राइजेस 42/547 गडिया देवरा में 29 अगस्त तक
सुशील जी नाहर का मकान नाहरों की पोल मालदास स्ट्रीट में 30 अगस्त तक
चित्तौड़ा चौक उतरी आयड़, घंटाघर थानान्तर्गत नानी गली जगदीश चौक, आवरी माता कॉलोनी सेन्ट्रल एरिया के प्रभावित क्षेत्र में 31 अगस्त तक
उदयपुर, 18 अगस्त 2020 । उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद जिला कलक्टर चेतन देवड़ा के निर्देशों पर अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में धानमण्डी थानान्तर्गत जाकिर हुसैन का मकान एवं हातिम अली का मकान धोलीबावड़ी एवं नाथूलाल का मकान, श्री जनार्दनराय मंदिर के पास वाले क्षेत्र में 28 अगस्त तक, सोम एंटरप्राइजेस 42/547 गडिया देवरा में 29 अगस्त तक, सुशील जी नाहर का मकान नाहरों की पोल मालदास स्ट्रीट में 30 अगस्त तक तथा भूपालपुरा थानान्तर्गत चित्तौड़ा चौक उतरी आयड़, घंटाघर थानान्तर्गत नानी गली जगदीश चौक एवं सूरजपोल थानान्तर्गत आवरी माता कॉलोनी सेन्ट्रल एरिया के प्रभावित क्षेत्र में 31 अगस्त तक यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया किं इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।