कोरोना कर्फ्यू 21 जुलाई2020: शहर में विभिन्न क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू
उदयपुर, 21 जुलाई 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से प्रतापनगर थाना अंतर्गत शिवनगर वाली गली दरोली हाउस, गोवर्धन विलास थानान्तर्गत 3 बटा 334 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सूरजपोल थाना अंतर्गत 7/सी कालाजी गोराजी कॉलोनी एवं फ्लेट नंबर 705 सिद्धिविनायक कॉम्पलेक्स वाली गली, सुखेर थाना अंतर्गत मकान नंबर 107 विनायक रेजीडेंसी केशव नगर, हिरणमगरी थाना अंतर्गत मकान नंबर 163 भट्ट तलाई पानेरियों की मादड़ी, गोयल हॉस्पीटल के पास बसंत विहार एवं सेक्टर 3 में केसरबाग वाली गली रूपनगर के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
इन आदेशों के तहत गोयल हॉस्पीटल के पास बसंत विहार एवं सेक्टर 3 में केसरबाग वाली गली रूपनगर के प्रभावित क्षेत्र में यह प्रतिबंध 20 जुलाई से लागू होकर 3 अगस्त की मध्यरात्रि तक तक लागू रहेगा। शेष सभी प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रतिबंध 21 जुलाई से लागू होकर 4 अगस्त की मध्यरात्रि तक तक लागू रहेगा।
इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।