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कोरोना कर्फ्यू अपडेट 4 अगस्त 2020: शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू 

राडाजी चौराहा स्थित मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज के पास एवं फ्लेट नंबर 703 ट्रेजर टाउन कॉम्पलेक्स देवाली-बड़गांव रोडं, सेक्टर 4 में मयूर कॉम्पलेक्स कृतिका सोसायटी एवं 1271 गारियावास टेकरी, आकाशवाणी कॉलोनी ठोकर चौराहे के पास एवं मकान नंबर डी/32 वर्धमान नगर सुंदरवास, मकान नंबर 12-13 लक्ष्मण वाटिका के पास न्यू भोपालपुरा के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
 
यह कर्फ्यू 1 अगस्त से लागू होकर 14 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी।

उदयपुर, 4 अगस्त 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में अंबामाता थानान्तर्गत राडाजी चौराहा स्थित मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद कॉलेज के पास एवं फ्लेट नंबर 703 ट्रेजर टाउन कॉम्पलेक्स देवाली-बड़गांव रोडं, हिरणमगरी थानान्तर्गत सेक्टर 4 में मयूर कॉम्पलेक्स कृतिका सोसायटी एवं 1271 गारियावास टेकरी, प्रतापनगर थानान्तर्गत आकाशवाणी कॉलोनी ठोकर चौराहे के पास एवं मकान नंबर डी/32 वर्धमान नगर सुंदरवास, सुखेर थाना अंतर्गत मकान नंबर 12-13 लक्ष्मण वाटिका के पास न्यू भोपालपुरा के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है। 

एडीएम सिटी ने बताया कि यह कर्फ्यू 1 अगस्त से लागू होकर 14 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।