शहर में दो तथा भींडर के विभिन्न स्थानों पर लगाया कर्फ्यू
प्रतापनगर थाना खेमपुरा स्थित मकान नंबर 8 रेलवे फाटक के पास रेलवे कॉलोनी तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत मनवाखेड़ा में फ्लेट नंबर 303 द्वारिका अपार्टमेंट यह प्रतिबंध 22 जुलाई से लागू होकर 5 अगस्त की मध्यरात्रि तक तक लागू रहेगा।
वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत धारता रोड़ तिराहे से संतोष टेन्ट हाउस तक, गायत्री चौक से सूरजपोल चौराहा गेट तक, पूर्ण हनुमानजी की गली, हनुमानजी गली से रामद्वारा से पहले तक, नृसिंह मंदिर से बाबूलाल नागौरी के घर तक, मठ की गली से सिकलीगर की गली तक, रजा टेंट हाउस से हिंता गेट तक 200-200 मीटर क्षेत्र में ये आदेश 22 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू होकर 4 अगस्त की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।
उदयपुर, 22 जुलाई 2020। उदयपुर शहर और भींडर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से प्रतापनगर थाना खेमपुरा स्थित मकान नंबर 8 रेलवे फाटक के पास रेलवे कॉलोनी तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत मनवाखेड़ा में फ्लेट नंबर 303 द्वारिका अपार्टमेंट, वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत धारता रोड़ तिराहे से संतोष टेन्ट हाउस तक, गायत्री चौक से सूरजपोल चौराहा गेट तक, पूर्ण हनुमानजी की गली, हनुमानजी गली से रामद्वारा से पहले तक, नृसिंह मंदिर से बाबूलाल नागौरी के घर तक, मठ की गली से सिकलीगर की गली तक, रजा टेंट हाउस से हिंता गेट तक 200-200 मीटर क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम सिटी ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
प्रतापनगर थाना खेमपुरा स्थित मकान नंबर 8 रेलवे फाटक के पास रेलवे कॉलोनी तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत मनवाखेड़ा में फ्लेट नंबर 303 द्वारिका अपार्टमेंट यह प्रतिबंध 22 जुलाई से लागू होकर 5 अगस्त की मध्यरात्रि तक तक लागू रहेगा।
वल्लभनगर के भीण्डर थाना अंतर्गत धारता रोड़ तिराहे से संतोष टेन्ट हाउस तक, गायत्री चौक से सूरजपोल चौराहा गेट तक, पूर्ण हनुमानजी की गली, हनुमानजी गली से रामद्वारा से पहले तक, नृसिंह मंदिर से बाबूलाल नागौरी के घर तक, मठ की गली से सिकलीगर की गली तक, रजा टेंट हाउस से हिंता गेट तक 200-200 मीटर क्षेत्र में ये आदेश 22 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू होकर 4 अगस्त की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे।
इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।