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शहर के विभिन्न कोरोना प्रभावित स्थानों पर लगाया कर्फ्यू 

आदर्श नगर यूनिवर्सिटी रोड, मित्तल भवन दक्षिणी सुंदरवास, एफ ब्लॉक प्रतापनगर व यूआईटी कॉलोनी, न्यू शक्तिनगर व सुभाष नगर ऑरिएंटल रिसोर्ट, चाणक्यपुरी व महावीर नगर सेक्टर 4, आलोक स्कूल के पास सेक्टर 11 व गोविन्द नगर सेक्टर 13, अंबामाता ओटीसी स्कीम
 
आदर्श नगर यूनिवर्सिटी रोड, मित्तल भवन दक्षिणी सुंदरवास, एफ ब्लॉक प्रतापनगर, न्यू शक्तिनगर भूपालपुरा, चाणक्यपुरी सेक्टर 4 व आलोक स्कूल के पास सेक्टर 11 में यह कर्फ्यू 10 अगस्त से लागू होकर 23 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। जबकि शेष अन्य क्षेत्रों में यह कर्फ्यू 11 अगस्त से लागू होकर 24 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। 

उदयपुर 11 अगस्त 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में प्रतापनगर थानान्तर्गत आदर्श नगर यूनिवर्सिटी रोड, मित्तल भवन दक्षिणी सुंदरवास, एफ ब्लॉक प्रतापनगर व यूआईटी कॉलोनी, भूपालपुरा थानान्तर्गत न्यू शक्तिनगर व सुभाष नगर ऑरिएंटल रिसोर्ट, हिरणमगरी थानान्तर्गत चाणक्यपुरी व महावीर नगर सेक्टर 4 एवं सवीना थानान्तर्गत आलोक स्कूल के पास सेक्टर 11 व गोविन्द नगर सेक्टर 13 तथा अंबामाता थानान्तर्गत ओटीसी स्कीम, के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।

एडीएम सिटी ने बताया कि आदर्श नगर यूनिवर्सिटी रोड, मित्तल भवन दक्षिणी सुंदरवास, एफ ब्लॉक प्रतापनगर, न्यू शक्तिनगर भूपालपुरा, चाणक्यपुरी सेक्टर 4 व आलोक स्कूल के पास सेक्टर 11 में यह कर्फ्यू 10 अगस्त से लागू होकर 23 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। जबकि शेष अन्य क्षेत्रों में यह कर्फ्यू 11 अगस्त से लागू होकर 24 अगस्त की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी। 

इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।