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मेनार के कोरोना प्रभावित क्षेत्र में लगाया कर्फ्यू

ये आदेश 29 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 11 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे
 
खेरादा थाना अंतर्गत मेनार गांव में शांतिलाल प्रजापत के मकान के दोनो तरफ पीपली वाली गली में 200-200 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है। 

उदयपुर, 29 मई 2020। उदयपुर के वल्लभनगर उपखण्ड क्षेत्र के राजस्व ग्राम मेनार नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद वल्लभनगर उपखण्ड मजिस्ट्रेट शैलेश सुराणा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।

एसडीएम ने जारी आदेश में बताया है कि इस क्षेत्र में एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से खेरादा थाना अंतर्गत मेनार गांव में शांतिलाल प्रजापत के मकान के दोनो तरफ पीपली वाली गली में 200-200 मीटर क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है। 

ये प्रतिबंध रहेंगे लागू

एसडीएम ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

11 जून तक प्रभावी रहेगा कर्फ्यू 

एसडीएम सुराणा ने बताया कि ये आदेश 29 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 11 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे। इन कर्फ्यू वाले क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु वल्लभनगर तहसीलदार बसंतसिंह मीणा को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।