जिले के कोरोना प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू
उदयपुर, 17 जुलाई 2020। उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया है।
जारी आदेशानुसार संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से हिरणमगरी थाना अंतर्गत संतोष नगर के गली नंबर 2 व गारियावास के नीम चौक, धानमण्डी थानान्तर्गत आदर्श चौक धीम्बर भोईवाड़ा तथा गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 में शिकारवाडी रेजिडेन्सियल कॉम्पलेक्स, पुलिस थाना नाई अंतर्गत सीसारमा गांव मे हरिओम हॉस्पीटल के पीछे विशाल नगर, रामपुरा के प्रभावित क्षेत्र में यह कर्फ्यू लगाया है।
एडीएम ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
पुलिस थाना नाई अंतर्गत सीसारमा गांव मे हरिओम हॉस्पीटल के पीछे विशाल नगर, रामपुरा में यह कर्फ्यू 16 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू होकर 29 जुलाई की मध्यरात्रि तक तथा हिरणमगरी थाना अंतर्गत संतोष नगर के गली नंबर 2 व गारियावास के नीम चौक, धानमण्डी थानान्तर्गत आदर्श चौक धीम्बर भोईवाड़ा तथा गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 में शिकारवाडी रेजिडेन्सियल कॉम्पलेक्स में यह कर्फ्यू 17 जुलाई से लागू होकर 31 जुलाई की मध्यरात्रि तक तक प्रभावित रहेगा।
इस कर्फ्यू की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।