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जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू 

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलक्टर ने जारी किया आदेश
 
यह प्रतिबंध 27 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा

उदयपुर, 27 जुलाई 2020। जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चेतन देवड़ा ने एक आदेश जारी कर धारा 144 के तहत जिले के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध (कर्फ्यू) लगाया है।

कलक्टर ने बताया कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त निषेध रहेगा। केवल राजमार्ग पर परिवहन अनुमत रहेगा। सभी कार्य स्थल (दुकानें / कार्यालय / कारखाने आदि) निर्धारित समय पर बंद कर दिये जायेंगे ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 9 बजे तक अपने पर पहुंच जाये।

वहीं पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा / पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय / निजी), अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये, आईटी और आईटीईएस कम्पनियों का स्टाफ, दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ, निरंतर उत्पादन के प्रकृति की फैक्ट्रिया, रात की पारी वाली फैक्ट्रियां व अन्य आपात व आवश्यक सेवाओं के स्टाफ आदि पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

यह प्रतिबंध 27 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।