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गिर्वा एसडीएम ने आईआईएम में लगाई निषेधाज्ञा

आई आई एम उदयपुर मैनेजमेंट ने दिया पूर्ण सहयोग का आश्वासन...

 

यह निषेधाज्ञा 26 मार्च की मध्यरात्रि से लागू होकर 8 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी

उदयपुर, 26 मार्च 2021। उदयपुर के गिर्वा उपखण्ड के ग्राम बलीचा स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में नोवेल कोरोना वायरस से 29 संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद गिर्वा उपखण्ड मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है। आईआईएम उदयपुर में आज कुल 29 व्यक्ति कोरोना पॉज़िटिव आए, जिसमे 26 छात्र शामिल हैं

जारी आदेश में बताया है कि संबंधित क्षेत्र में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से पुलिस थाना गोवर्धन विलास़ अंतर्गत बलीचा गांव स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) केम्पस में यह निषेधाज्ञा लगाई है।

"हम स्थिति का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित कोविड गाइडलाइन्स का अनुपालन कर रहे हैं। हमारे संकाय, कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हम किसी को भी जोखिम में डालने से बचने के लिए सभी आवश्यक उपाय जैसे क्वारंटाइन, फेस मास्क (नो मास्क, नो एंट्री) एवं सोशल डिस्टैन्सिंग का अनुपालन कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे संस्थान में कोविड परीक्षणों का संचालन / निर्धारण कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी सुरक्षा उपायों को अपनाएं और इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपना संयम बनाए रखें। हमने संकाय, स्टाफ और छात्रों से भी अनुरोध किया है कि वे सुरक्षित रहे और आवश्यक एहतियाती बरतें। हम वायरस के प्रसार से बचने और सुरक्षा बनाए रखने के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उदयपुर प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग का भी प्रस्ताव रखते है।" आईआईएम उदयपुर में दर्ज किए गए मामलों की संख्या पर, निदेशक, प्रोफेसर जनत शाह का वक्तव्य

यह निषेधाज्ञा 26 मार्च की मध्यरात्रि से लागू होकर 8 अप्रेल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।